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चुनाव से दो दिन पहले पंजाब में होगा ये सब

Sat, 05 Apr 2014 03:46 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 05 Apr 2014 03:46 PM IST
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Ban on Exit and Opinion Poll
पंजाब के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी रमिंदर सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 12 मई शाम 6 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण और अखबारों में प्रकाशन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
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इसके अलावा पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर वोटिंग की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले से किसी भी प्रकार की ओपीनियन पोल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
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राजस्थान से सटी सीमा रहेगी सील
राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर इसकी सीमा के साथ लगते पंजाब के क्षेत्र के तीन किलोमीटर घेरे में वोटिंग की समाप्ति समय से 48 घंटे पहले से शराबबंदी के आदेश दिए गए हैं।
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इसके अतिरिक्त वोटिंग समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक राजस्थान की सीमा के साथ लगती पंजाब की सीमा सील कर दिए जाने संबंधी भी निर्देश दिए हैं, ताकि शराब, नकदी एवं हथियारों आदि की तस्करी न हो सके।

आसमान से गिराए जाएंगे पंफलेट
मुख्य चुनाव कार्यालय पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा कलाकार आमिर खान को अपना आइकन बनाया गया है, जोकि लोगों को आत्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए प्रेरणा देंगे।

इसके अतिरिक्त पंजाब में लोगों को वोटें डालने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय राज्य के फ्लाइंग क्लबों से संपर्क करके आसमान से पंफलेट गिराने की योजना पर काम कर रहा है।

पंफलेटों में लोगों को वोट डालने की अपील की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को आगामी 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे वोट डालने के लिए शपथ दिलाई जाएगी।

बैसाखी के संबंध में आयोग को लिखा

मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बैसाखी पर राजनीतिक सभाओं के आयोजन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग को लिखा है। होला-मोहल्ला आयोजन से पहले आयोग ने लिखा था कि किसी भी धार्मिक अवसर पर राजनीतिक कांफ्रेंस नहीं हो सकती।

अब बैसाखी भी धार्मिक आयोजन है और पंजाब के हर कोने में यह त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में आयोग से पूछा गया है कि इस अवसर पर रैलियां करने दी जाएं या नहीं। यदि पाबंदी लगाई जाती है तो प्रदेश के हर कोने में उस दिन जनसभाओं को रोकना होगा।


होला मोहल्ला पर शिअद ने दिया जवाब

होल्ला-मोहल्ला के अवसर पर बिना अनुमति रैली करने के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब शिअद ने दे दिया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी ने चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है।
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