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Chandigarh News: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान विकास मलिक को जमानत
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान विकास मलिक को अदालत ने वीरवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की ओर से जमा की गई बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान की मेडिकल रिपोर्ट देखने और वकील की दलील के बाद जमानत अर्जी को मंजूर कर ली। मलिक ने बीते 26 जुलाई को जमानत याचिका अर्जी दायर की थी।
बता दें कि सेक्टर-3 थाना पुलिस ने हाईकोर्ट के वकील रंजीत सिंह की शिकायत पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन प्रधान विकास मलिक के खिलाफ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मलिक को 12 जुलाई को डेराबस्सी के पास से गिरफ्तार किया गया था। वकील रंजीत सिंह का आरोप है कि वह हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा दस्ती समन देने के लिए मलिक के ऑफिस में गए थे। उनके साथ एक महिला वकील भी मौजूद थीं। आरोप के मुताबिक, मलिक ने रंजीत से मारपीट की और महिला वकील से बदसलूकी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मलिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126(2),115(2), 351(2), 351(3), 109, 299 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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बता दें कि सेक्टर-3 थाना पुलिस ने हाईकोर्ट के वकील रंजीत सिंह की शिकायत पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन प्रधान विकास मलिक के खिलाफ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मलिक को 12 जुलाई को डेराबस्सी के पास से गिरफ्तार किया गया था। वकील रंजीत सिंह का आरोप है कि वह हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा दस्ती समन देने के लिए मलिक के ऑफिस में गए थे। उनके साथ एक महिला वकील भी मौजूद थीं। आरोप के मुताबिक, मलिक ने रंजीत से मारपीट की और महिला वकील से बदसलूकी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मलिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126(2),115(2), 351(2), 351(3), 109, 299 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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