{"_id":"65e7820ffad58c71c605d3b9","slug":"bail-plea-of-accused-rahul-yadav-rejected-in-case-of-taking-bribe-from-fruit-seller-chandigarh-news-c-16-pkl1043-369010-2024-03-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: फल विक्रेता से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी राहुल यादव की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: फल विक्रेता से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी राहुल यादव की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
चंडीगढ़। सेक्टर-26 की ग्रेन मार्केट में बलटाना के फल विक्रेता से रिश्वत लेने के मामले में संविदा कर्मचारी राहुल यादव की जमानत याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। सीबीआई ने आरोपी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 22 फरवरी को करप्शन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
बलटाना के फल विक्रेता रविशंकर ने सीबीआई को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि मार्केट कमेटी का सचिव मनोज शर्मा ने अपने लोगों के माध्यम से सेक्टर-26 के ग्रेन मार्केट में उनके फलों को जब्त कर लिया था। जब्त सामग्री को जारी करने के लिए 12,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि मनोज ने उन्हें अपने ड्राइवर सबर अली से मिलने के लिए कहा था। सीबीआई ने ड्राइवर सबर अली के खिलाफ एक नियमित मामला दर्ज किया और उसे 22 फरवरी को एक अन्य संविदा कर्मचारी राहुल यादव के साथ रविशंकर से 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
क्या था मामला
बलटाना के फल विक्रेता रविशंकर ने सीबीआई को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि मार्केट कमेटी का सचिव मनोज शर्मा ने अपने लोगों के माध्यम से सेक्टर-26 के ग्रेन मार्केट में उनके फलों को जब्त कर लिया था। जब्त सामग्री को जारी करने के लिए 12,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि मनोज ने उन्हें अपने ड्राइवर सबर अली से मिलने के लिए कहा था। सीबीआई ने ड्राइवर सबर अली के खिलाफ एक नियमित मामला दर्ज किया और उसे 22 फरवरी को एक अन्य संविदा कर्मचारी राहुल यादव के साथ रविशंकर से 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन