फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Bail of three women including DC's wife canceled in guava scam

Chandigarh News: अमरूद बाग घोटाले में डीसी की पत्नी समेत तीन महिलाओं की जमानत रद्द

Sun, 04 Jun 2023 01:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jun 2023 01:47 AM IST
विज्ञापन
Bail of three women including DC's wife canceled in guava scam
मोहाली। गमाडा ने गांव बाकरपुर में अधिगृहीत जमीन में अमरूदों के बगीचे दिखाकर करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में 18 लोगों पर केस दर्ज कराया था। इनमें से तीन महिला आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी। जानकारी के अनुसार, 2018 में जमीन खरीदने के बाद पौधे लगाए लेकिन गमाडा अधिकारियों से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में दिखा दिया कि पौधे 2016 में लगा दिए थे। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर विभाग से करीब 137 करोड़ रुपये का मुआवजा ले लिया। विजिलेंस को इस बात का पता चला तो उन्होंने केस दर्ज कर इस मामले में 18 लोगों को नामजद करते हुए जांच शुरू कर दी। इनमें से 10 आरोपियों की जमानत पहले ही रद्द हो चुकी है। वहीं, तीन आरोपियों की जमानत शनिवार को रद्द हो गई। इनमें फिरोजपुर के डीसी की पत्नी जैसमीन कौर, केस के मुख्य आरोपी भूपिंदर सिंह की पत्नी कुलविंदर कौर और उनकी बेटी मनप्रीत कौर की जमानत अदालत ने रद्द कर दी।
विज्ञापन


अदालत में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें फंसाया गया है। उनकी इस केस में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने जब जमीन खरीदी थी तो उस पर किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं थी। उनकी जमीन पर जो पौधे लगे थे, वह पहले से लगे थे इसलिए उन्हें इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, विजिलेंस के वकील ने कहा कि आरोपियों पर लगाए आरोप संगीन हैं। अगर इन्हें जमानत मिलती है तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों की जमानत याचिका रद्द कर दी।
विज्ञापन




आठ आरोपियों की जमानत पर कल होगी सुनवाई

अमरूद बाग घोटले में नामजद अनिल अरोड़ा, रश्मि अरोड़ा, नीलम बंसल, किरण बंसल, सुनीता गुप्ता, सुखदेव सिंह, सतीश कुमार, अमरीक कौर की जमानत याचिका पर पांच जून को सुनवाई होनी है। इस मामले में अदालत ने अब तक किसी भी आरोपी की जमानत याचिका मंजूर नहीं की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed