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2016 में TET पास करने वालों को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पढ़िए
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 13 Aug 2017 11:10 AM IST
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में टीईटी यानि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले युवाओं को बड़ा झटका दिया है और ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है। पंजाब सरकार की ओर से निकाली गई 2005 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व पात्रता परीक्षा पास करने वालों को ही शामिल किया जाएगा। 2016 में पात्रता परीक्षा पास करने वाले आवेदकों की याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाए।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए निर्भय सिंह व अन्य की ओर से कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा 2005 ईटीटी शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके अनुसार ईटीटी में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त रखी गई थी। इसी बीच अगस्त माह में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को सितंबर तक टाल दिया गया।
पंजाब सरकार के इस रवैये पर आपत्ति दर्ज करते हुए याची पक्ष की ओर से कहा गया कि यदि पूर्व के शेड्यूल के अनुसार भर्ती होती तो उन्हें आवेदन का मौका मिल जाता, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जानबूझ कर इस भर्ती में याचिकाकर्ता भाग न ले सकें, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। ईटीटी की भर्ती के लिए टीईटी पास होने की अनिवार्यता है। ऐसे में पंजाब सरकार के इस रवैये के कारण अब याचिकाकर्ता इन नियुक्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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मामले में याचिका दाखिल करते हुए निर्भय सिंह व अन्य की ओर से कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा 2005 ईटीटी शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके अनुसार ईटीटी में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त रखी गई थी। इसी बीच अगस्त माह में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को सितंबर तक टाल दिया गया।
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पंजाब सरकार के इस रवैये पर आपत्ति दर्ज करते हुए याची पक्ष की ओर से कहा गया कि यदि पूर्व के शेड्यूल के अनुसार भर्ती होती तो उन्हें आवेदन का मौका मिल जाता, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जानबूझ कर इस भर्ती में याचिकाकर्ता भाग न ले सकें, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। ईटीटी की भर्ती के लिए टीईटी पास होने की अनिवार्यता है। ऐसे में पंजाब सरकार के इस रवैये के कारण अब याचिकाकर्ता इन नियुक्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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पहले दिए थे भर्ती में शामिल होने के आदेश
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हाईकोर्ट से अपील करते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस भर्ती में शामिल होने की अनुमति दिए जाने की अपील की। इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए इन याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनल तौर पर भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही यह भी कहा कि इन शिक्षकों के टीईटी परीक्षा के परिणाम के बाद भर्ती में इनके दावे पर विचार किया जाएगा।
इस दौरान भर्ती में याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट सील बंद रखा जाएगा और कोर्ट को सौंपा जाएगा। इनकी दावेदारी उनकी याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर थी। अब हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इन याचिकाकर्ताओं की दावेदारी भी खारिज कर दी है और 2016 में पात्रता परीक्षा पास करने वाले अब इस भर्ती का हिस्सा नहीं होंगे।
इस दौरान भर्ती में याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट सील बंद रखा जाएगा और कोर्ट को सौंपा जाएगा। इनकी दावेदारी उनकी याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर थी। अब हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इन याचिकाकर्ताओं की दावेदारी भी खारिज कर दी है और 2016 में पात्रता परीक्षा पास करने वाले अब इस भर्ती का हिस्सा नहीं होंगे।