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चंडीगढ़ः आटो गैंगरेप केस के चारों दोषी सजा के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट, फिलहाल कोई राहत नहीं

Tue, 25 Sep 2018 04:38 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 25 Sep 2018 04:38 PM IST
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Auto Gangrape Chandigarh Accused Filed Petiton Against Conviction in Highcourt
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
बहुचर्चित ऑटो गैंगरेप केस में दोषी करार दिए गए चारों आरोपियों ने सजा के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की है, हालांकि अभी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन उनकी अपील मंजूर कर ली गई है। नवंबर 2017 में सेक्टर-53 में ऑटो में सवार देहरादून की युवती से गैंगरेप के मामले ट्रायल कोर्ट द्वारा मोहम्मद इरफान (27) मूल निवासी अंबेडकरनगर (यूपी), किस्मत अली (21) मूल निवासी अमेठी (यूपी) और मोहम्मद गरीब (21) मूल निवासी फैजाबाद, (यूपी) को एक सितंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों दोषियों ने सजा के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
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जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने उन्हें कोई राहत न देते हुए अपील को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है। अब तय समय बाद ही इनकी अपील पर हाईकोर्ट सुनावई करेगा। मोहम्मद इरफान समेत तीनों दोषियों को विशेष अदालत की एडीजे पूनम आर जोशी ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने 122 दिनों में ट्रायल समाप्त करते हुए तीनों को आईपीसी की धारा 376डी और 506 के तहत दोषी करार देते हुए सजा के अलावा 2.05-2.05 लाख रुपये प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना राशि में से दो-दो लाख (कुल छह लाख) रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (डी), 376 (2) जी और 506 के तहत केस दर्ज किया था।  बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी की धारा 376 (डी) (सामूहिक दुराचार) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दायर की थी। इन्हीं दोनों धाराओं में अदालत ने आरोप तय कर ट्रायल शुरू किया और तीनों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव पाई गई थी।
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