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केजरीवाल को पेशी से मिली छूट, मजीठिया ने दिखाए आक्रामक तेवर

Sat, 15 Oct 2016 07:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब) Updated Sat, 15 Oct 2016 07:09 PM IST
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arvind kejriwal and sanjay singh got relief in defamation case by bikram singh majithia
पंजाब के मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए - फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को आज मानहानि के केस में पेशी से छूट मिल गई तो मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कनवीनर अरविंद केजरीवाल, आशीष खेतान और संजय सिंह अपराधिक मानहानि केस में निजी पेशी और रोज की सुनवाई से भाग कर केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि उन्हें परमात्मा और न्याय प्रणाली में पक्का विश्वास है और वह इस झूठों के टोले का पर्दाफाश कर इन्हें जेल भेज कर ही दम लेंगें। दरअसल, माल और लोक संपर्क मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर मानहानि के मामले में अदालत में पेश होने के लिए केजरीवाल एवं संजय सिंह ने आज निजी रूप से न आकर अर्जी भेजकर छुट्टी ले ली।
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अर्जी में उन्होंने गुजरात चुनावों की व्यस्तता के चलते न पेश होने का कारण बताया। अर्जी मंजूर करते हुए अदालत ने 1 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख दे दी है।
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रोज की सुनवाई से भाग रहे हैं केजरीवाल

arvind kejriwal and sanjay singh got relief in defamation case by bikram singh majithia
Bikram Singh Majithia - फोटो : अमर उजाला
सीजेएम रविइंदर कौर की अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि केस की सुनवाई बाद कचहरी कांप्लेक्स में प्रेस के साथ बातचीत में मजीठिया ने कहा के लिए आम आदमी पार्टी के उक्त लोग उन पर अलग-अलग आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर रोज की सुनवाई कराने की जगह क्यों भाग रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि इससे पहले भी संजय सिंह लुधियाना की अदालत में केस की सुनवाई से भाग चुके हैं।

उन्होंने केजरीवाल को चुनौती देते कहा कि अगर आपकी बात में दम है तो रोज की सुनवाई के लिए आगे आए। मजीठिया के वकील आरके हांडू ने बताया कि आज तीनों कथित आरोपियों को केस की सुनवाई आगे चलाने के लिए नोटिस दिए जाने थे, तीनों ही आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए।

उन्होंने कहा कि बिना कोई ठोस कारण अपने आप को बहुत व्यस्त हुए बताकर यह सभी केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अदालत से विनती की है कि उक्त तीनों कथित आरोपियों को निजी पेशी से दी छूट रद्द कर केस की कार्रवाई आगे चलाई जाए।
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