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एनके शर्मा के खिलाफ एक और केस चलेगा
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 22 Nov 2013 11:16 PM IST
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पंजाब के मुख्य संसदीय सचिव एनके शर्मा की कंपनी के खिलाफ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक और मामला दायर करेगा।
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बोर्ड ने मामला दायर करने का फैसला पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता सुखपाल खैहरा की आरटीआई के तहत सूचना मांगने के एक सप्ताह बाद किया। एनके शर्मा के खिलाफ पर्यावरण अदालत में एक मामला पहले ही दायर कर चुका है।
खैहरा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में इस फैसले की प्रति मुहैया कराई।
पत्र में बोर्ड की तरफ से मोहाली स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के एनवायरनमेंटल इंजीनियर को 15 नवंबर को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि जीरकपुर के पास गाजीपुर गांव में सावित्री ग्रीन-2 आवासीय कांप्लेक्स का निर्माण करने के लिए पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दायर किया जाए।
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निर्देश में कहा गया है कि बोर्ड के इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकृत अदालत (पर्यावरण अदालत) में शिकायत दर्ज कराई जाए।
अफसर को कहा गया है कि इस पत्र को अति आवश्यक माना जाए।
खैहरा ने कहा कि उन्होंने आरटीआई मांगी थी जिसका जवाब 8 नवंबर को भेजकर बोर्ड ने सूचित किया था कि सावित्री ग्रीन-2 मामले में बोर्ड ने फिलहाल कार्रवाई नहीं की है मगर 15 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि एनके शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का भी हिस्सा है। एनके शर्मा अकाली दल के खजांची हैं इसलिए एनके शर्मा की कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई पंजाब सरकार नहीं कर रही है।
उन्होंने पर्यावरण विभाग की प्रधान सचिव सीमा जैन को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की सिफारिश करें।
खैहरा का दावा : इन प्रोजेक्टों के रिकार्ड और एनओसी नहीं
सावित्री ग्रीन-एक : पर्यावरण अदालत में पहले ही मामला दायर। मौके पर 70 फीसदी निर्माण पूरा। निवेशकों के करोड़ों रुपये लगे।
सावित्री ग्रीन-2 : पर्यावरण अदालत में केस दायर करने का फैसला किया। मौके पर 60 फीसदी निर्माण पूरा मगर कंपनी ने झूठा शपथ पत्र देकर कहा कोई निर्माण नहीं।
सावित्री टॉवर्स, सेक्टर-91, मोहाली : एनओसी नहीं लिया, मगर लोगों से करोड़ों रुपये लिए, मौके पर काम तेजी से जारी।
प्रेजिडेंशियल टॉवर्स, वीआईपी रोड, जीरकपुर : मौके पर काम जारी मगर एनओसी नहीं।
सावित्री टॉवर्स, म्यूनिसिपल कमेटी, जीरकपुर : एनओसी लिया था मगर खत्म हो गया। अब एनओसी नहीं।
डिफेंस एनक्लेव, जीरकपुर : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रिकार्ड नहीं।
सावित्री अपार्टमेंट्स : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रिकार्ड नहीं।
सावित्री इंडिपेंडेंट्स डूप्लेक्स : बोर्ड के पास रिकार्ड नहीं।
झूठे आरोप लगाकर शोहरत वसूलना चाहते हैं खैहरा
मुख्य संसदीय सचिव एनके शर्मा ने कहा कि सुखपाल खैहरा झूठे आरोप लगाकर शोहरत वसूलना चाहते हैं। मेरी कंपनियों के पास सब जरूरी कागजात उपलब्ध हैं। खैहरा ने स्टांप ड्यूटी की चोरी की। एक गांव में केंद्र की जमीन पर प्लाट बेच दिया। ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति के आरोपों का मैं क्या जवाब दूं। अगर मेरे प्रोजेक्टों में डिप्टी सीएम के हिस्से का आरोप खैहरा लगाते हैं तो प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष) और खैहरा की जमीन सौदों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का भी हिस्सा होगा। मेरे समेत बाजवा, खैहरा की जमीन सौदों की जांच सीबीआई से करवा ली जाए चाहे आईबी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कम स्टांप ड्यूटी देने का आरोप
पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता सुखपाल खैहरा ने बताया कि पंजाब सरकार ने जो कम स्टांप ड्यूटी मेरी जमीन के मामले में निकाली थी वह मैंने ब्याज समेत भर दी है। एनके शर्मा पर 1.30 करोड़ रुपये की कम स्टांप ड्यूटी देने का आरोप है। पंजाब सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही जबकि बाजवा मामले की जांच दो सप्ताह में पूरी कर ली।