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Chandigarh News: हरियाणा सिविल सेवा अभियंता की सीधी भर्ती की नियमों में होगा संशोधन

Wed, 28 Feb 2024 03:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Feb 2024 03:13 AM IST
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Amendment in recruitment rules of civil service engineer
हरियाणा सिविल सेवा अभियंता की सीधी भर्ती की नियमों में होगा संशोधन
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मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों से मांगे सात दिन के भीतर सुझाव

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार सिविल सेवा अभियंता की सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के मकसद से नियमों में संशोधन करेगी। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, संयुक्त भर्ती समूह-ख नियम, 2023 में संशोधन हेतु सात दिन के अंदर सुझाव भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से संशोधन का उद्देश्य लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड व अन्य बोर्ड में जहां भी ऐसे पद मौजूद हैं, वहां उपमंडल अभियंताओं की संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित कर सीधी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाना है।
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