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आरोप: सीनियर कांस्टेबल पत्नी के इशारे पर पुलिस ने फौजी को उठाया, थाने में नंगा कर पीटा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Thu, 08 Feb 2024 12:56 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 08 Feb 2024 12:56 AM IST
सार

चंडीगढ़ पुलिस पर एक फौजी को थाने में नंगा कर पिटाने और वीडियो बनाने का आरोप लगा है। मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पुलिस ने फौजी को सीनियर कांस्टेबल पत्नी के इशारे पर उठाया था।

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Allegation on Police to beating a soldier in police station in Chandigarh
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वैवाहिक विवाद के चलते चंडीगढ़ पुलिस में तैनात सीनियर कांस्टेबल पत्नी के इशारे पर फौजी को थाने लाकर नंगा कर पिटाई करने और वीडियो बनाने से जुड़े आरोपों का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने फौजी की याचिका पर चंडीगढ़ के डीजीपी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही थाने की सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित करने का निर्देश दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए फौजी पति ने बताया कि उसका उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है। उसकी पत्नी चंडीगढ़ पुलिस में सीनियर कांस्टेबल के तौर पर तैनात है। 12 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 11 थाने में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। थाने में उसे नंगा कर उत्पीड़ित किया गया और इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया गया। 
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याची को धमकी दी गई कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। याची ने इस पूरे मामले के बारे में अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया और उन्होंने इस मामले को चंडीगढ़ के डीजीपी व आईजी को भेज दिया। याची ने बताया कि इस मामले की जांच अब पुलिस की ओर से उसी थाने को सौंप दी गई है, जहां याची का उत्पीड़न हुआ था।
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याची ने कहा कि कैसे उस थाने को जांच सौंपी जा सकती है जिसके खिलाफ आरोप हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले में जांच अधिकारी डीएसपी स्तर से नीचे का न हो। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही डीजीपी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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