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Chandigarh News: जेबीटी भर्ती में आयु सीमा का फंसा पेच
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चंडीगढ़। जेबीटी के 293 स्थायी पदों पर होने जा रही भर्ती में नया पेच फंस गया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के बाद कार्मिक विभाग का पत्र आया है, जिसमें केंद्रीय भर्ती नियम अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की अधिसूचना में आवेदक की अधिकतम आयु 37 साल बताई गई है, लेकिन केंद्रीय नियम लागू हुए तो आयु सीमा घटकर 30 साल रह जाएगी। ऐसे में कई अभ्यर्थी आवेदन करने से चूक जाएंगे। कार्मिक विभाग के पत्र पर स्कूल शिक्षा निदेशक हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने बताया कि उन्होंने आयु सीमा को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया है। सभी की राय लेकर विभाग अधिकतम आयु सीमा तय करेगा।
नियुक्ति प्रक्रिया में लागू किया जा रहा केंद्रीय नियम
गृह मंत्री अमित शाह की 27 मार्च 2022 की घोषणा के आधार पर चंडीगढ़ में केंद्रीय वेतनमान व सेवा नियम लागू किए गए और अब प्रशासन नियुक्ति प्रक्रिया में भी केंद्रीय नियम अपनाने जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से 23 मार्च 2023 को द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इंप्लाइज रूल्स 2023 लागू किए गए। इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने पदों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय नियम का पालन करने के लिए कहा है। कार्मिक विभाग ने पत्र में पदों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रोबेशन पीरियड और आयु सीमा का जिक्र किया है।
विभाग के निर्णय पर टिका कई अभ्यर्थियों का भविष्य
शिक्षा विभाग के आयु सीमा के निर्णय पर कई अभ्यर्थियों का भविष्य टिका है। बता दें आठ साल के बाद जेबीटी के स्थायी पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय नियम लागू होंगे तो कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से शिक्षक बनने का सपना देख रहे कई लोगों के सपने धरे जाएंगे। दो राज्यों की राजधानी होने के बावजूद चंडीगढ़ के लोगों को इन राज्यों में सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। पंजाब-हरियाणा में अधिकतम भर्तियों में निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से सिटी ब्यूटीफुल के लोग वहां आवेदन नहीं कर पाते और अब आयु सीमा कम हुई तो यहां भी वह रोजगार के अवसर से वंचित रह जांएगे।
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कोट -
आखिरी फैसला शिक्षा विभाग का
प्रशासन ने केंद्रीय नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया करने की सलाह दी है। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। सभी हितधारकों की राय लेकर जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। - हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़, स्कूल शिक्षा निदेशक
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नियुक्ति प्रक्रिया में लागू किया जा रहा केंद्रीय नियम
गृह मंत्री अमित शाह की 27 मार्च 2022 की घोषणा के आधार पर चंडीगढ़ में केंद्रीय वेतनमान व सेवा नियम लागू किए गए और अब प्रशासन नियुक्ति प्रक्रिया में भी केंद्रीय नियम अपनाने जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से 23 मार्च 2023 को द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इंप्लाइज रूल्स 2023 लागू किए गए। इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने पदों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय नियम का पालन करने के लिए कहा है। कार्मिक विभाग ने पत्र में पदों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रोबेशन पीरियड और आयु सीमा का जिक्र किया है।
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विभाग के निर्णय पर टिका कई अभ्यर्थियों का भविष्य
शिक्षा विभाग के आयु सीमा के निर्णय पर कई अभ्यर्थियों का भविष्य टिका है। बता दें आठ साल के बाद जेबीटी के स्थायी पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय नियम लागू होंगे तो कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह से शिक्षक बनने का सपना देख रहे कई लोगों के सपने धरे जाएंगे। दो राज्यों की राजधानी होने के बावजूद चंडीगढ़ के लोगों को इन राज्यों में सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। पंजाब-हरियाणा में अधिकतम भर्तियों में निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से सिटी ब्यूटीफुल के लोग वहां आवेदन नहीं कर पाते और अब आयु सीमा कम हुई तो यहां भी वह रोजगार के अवसर से वंचित रह जांएगे।
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आखिरी फैसला शिक्षा विभाग का
प्रशासन ने केंद्रीय नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया करने की सलाह दी है। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। सभी हितधारकों की राय लेकर जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। - हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़, स्कूल शिक्षा निदेशक