नरेंद्र मोदी और आरती मेहरा को दूसरी बार कोर्ट नोटिस
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भाजपा की भारत विजय रैली के दौरान चंडीगढ़ प्रदेश प्रभारी आरती मेहरा द्वारा महात्मा गांधी पर दिए गए बयान के मामले में सिविल जज सुखदा प्रीतम की अदालत में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बताया गया कि चार अप्रैल को जारी किए गए नोटिस का भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आरती मेहरा को सर्वे नहीं हुआ है।
कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी कर 17 को पेश होने को कहा
पहली बार भेजी गई नोटिस नहीं मिलने की वजह से अदालत ने मामले में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आरती मेहरा को दोबारा से नोटिस जारी किया है।
अदालत ने मामले में दोनों को 17 अप्रैल को पेश होकर पक्ष रखने के लिए कहा है। इस मामले में पिछले मंगलवार को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक वकील ने सिविल जज सुखदा प्रीतम की अदालत में अर्जी दायर की थी।
इसलिए वकील ने डाली थी याचिका
भाजपा उम्मीदवार किरण खेर के समर्थन में 29 मार्च को सेक्टर-34 प्रदर्शनी मैदान में भारत विजय रैली का आयोजन किया गया था। इसमें मोदी भी आए थे। याचिकाकर्ता ने रैली के दौरान आरती मेहरा द्वारा कहे गए स्लोगन ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी’ के खिलाफ याचिका दायर की थी।