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Hindi News ›   Chandigarh ›   Advisor instructions to the police, Avoid Chalan for sitting on the front seat in the car

एडवाइजर परिदा के पुलिस को निर्देश, बोले- कार में आगे की सीट पर बैठाने पर नहीं काटें चालान

Mon, 29 Jun 2020 12:16 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 29 Jun 2020 12:16 PM IST
सार

  • ट्रैफिक पुलिस ने आगे की सीट पर बैठने पर चालान काटे
  • केंद्र सरकार ने दो अन्य लोगों को भी बैठने की अनुमति दी

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Advisor instructions to the police, Avoid Chalan for sitting on the front seat in the car
ट्रैफिक पुलिस चंडीगढ़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार में ड्राइवर के अलावा दो अन्य लोगों के बैठने की अनुमति है। कार में ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठा जा सकता है या नहीं, इसे लेकर शहरवासियों में असमंजस की स्थिति थी। बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस द्वारा आगे की सीट पर बैठने पर कई चालान भी काटे हैं।
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इस वजह से अब एडवाइजर मनोज परिदा को सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा है। एडवाइजर मनोज परिदा ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह कार में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने पर किसी का भी चालान न काटे, क्योंकि केंद्र सरकार ने कार में ड्राइवर के साथ दो अन्य लोगों के बैठने की अनुमति दी है।
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गौरतलब कि शहर में कार में तीन सवारियों को बैठने की इजाजत है, लेकिन कुछ दिनों से ये मामला सामना आ रहा था कि चंडीगढ़ पुलिस ने कार की ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने से रोकना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कई लोगों का चालान भी किया गया है। इसे लेकर ही कुछ लोगों ने एडवाइजर को इस संबंध में शिकायत दी थी।
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