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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद गोद लिया बच्चा भी कर्मचारी की फैमिली पेंशन का हकदार
Tue, 17 May 2022 11:24 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 17 May 2022 11:24 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि याची के पिता की मृत्यु की तिथि से उसे फैमिली पेंशन की लंबित राशि जारी की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने पिता की मौत के 11 साल बाद फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया है ऐसे में वह इस राशि के ब्याज की हकदार नहीं है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारी द्वारा गोद ली गई बेटी को फैमिली पेंशन से इनकार करने के हरियाणा सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अब सरकार को 2006 में पिता की मौत की तिथि से फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए यमुनानगर निवासी राजबाला ने हाईकोर्ट को बताया कि गुग्गु राम पीडब्ल्यूडी में बेलदार के तौर पर काम करते थे।
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1993 में वह रिटायर हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद उन्होंने याची को 1995 में गोद ले लिया और इसके दस्तावेज तैयार करवा लिए। याची ने बताया कि 2006 में उसके पिता की मौत हो गई और 2017 में याची ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया। फैमिली पेंशन से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि याची को उसके पिता ने रिटायरमेंट के बाद गोद लिया था ऐसे में वह पेंशन की हकदार नहीं है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट से पहले गोद लिए गए बच्चे और बाद में गोद लिए गए बच्चे में भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है। यदि ऐसा किया गया तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गोद लिए गए बच्चे को परिवार की परिभाषा से बाहर करने जैसा होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि याची मृतक पिता की कानूनन बेटी है और ऐसे में फैमिली पेंशन के लिए पूरी तरह से पात्र है।
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हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि याची के पिता की मृत्यु की तिथि से उसे फैमिली पेंशन की लंबित राशि जारी की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि याची ने पिता की मौत के 11 साल बाद फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया है ऐसे में वह इस राशि के ब्याज की हकदार नहीं है।