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ऐलानः होम डिलीवरी पर नहीं लिया जा सकता सर्विस टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 23 Nov 2015 02:21 PM IST
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होम डिलिवरी या आउटलेट्स से फूड पैक करवाने पर सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता। इस पर सिर्फ वैट ही लिया जा सकता है। यह क्लेरीफिकेशन प्रशासन अपने लेटर में कर चुका है।
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प्रशासन ने इस तरह की वसूली को पूरी तरह से अवैध करार दिया है। इसको लेकर प्रशासन नई पॉलिसी भी बना रहा है। जिसमें सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज की सभी दुविधाओं को दूर किया जाएगा।
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बताया जा रहा है कि बहुत सी फूड कंपनियां मनमाने तरीके से बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों को चपत लगा रही हैं। प्रशासन की छापेमारी में भी यह बात सामने आ चुकी है।
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सर्विस टैक्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव सीए केशव गर्ग ने बताया कि किसी भी फूड आइटम की होम डिलिवरी या खुद पैक करवा कर ले जाने पर अलग से सर्विस टैक्स या चार्ज नहीं लिया जा सकता।
यह चार्ज एमआरपी में ही शामिल होता है। खुद प्रशासन अपने नोटिस में यह क्लेरीफाई कर चुका है।