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Chandigarh News: प्रशासन ने बदले नियम, अब चंडीगढ़ में सातों दिन 24 घंटे खुलेंगी दुकानें

Thu, 27 Jun 2024 06:38 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 06:38 AM IST
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Administration changed the rules, now shops will open 24 hours all seven days in Chandigarh
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। शहर की सभी दुकानें अब सातों दिन 24 घंटे खुल सकेंगी। यूटी प्रशासन ने दुकानदारों और व्यापारियों के हित को देखते हुए बुधवार को यह बड़ा फैसला लिया। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक शुल्क अदा कर खुद को श्रम विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। डीसी विनय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश से बार और शराब के ठेकों का समय नहीं बढ़ेगा। प्रशासन ने 24 घंटे दुकानों के खुलने पर स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यूटी प्रशासन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। पहले देर रात तक या पूरी रात दुकान खोलने के लिए संबंधित दुकानदार को हर बार श्रम विभाग से विशिष्ट अनुमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा। सचिव-सह-श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 24 घंटे दुकानों के खुलने से व्यापार करने में आसानी होगी, उत्पादकता और विकास में वृद्धि होगी। इस आदेश के बाद भी शराब की दुकानों और बार/पब के खुलने का समय वही रहेगा क्योंकि वे आबकारी कानूनों द्वारा विनियमित हैं।
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विभाग बाजारों में व्यापक जागरूकता और पंजीकरण शिविर आयोजित करेगा ताकि सभी लोगों को इस अधिसूचना के बारे में जानकारी मिल सके और इसका लाभ उठा सकें। प्रशासन ने कई नियम व शर्तें भी तय की हैं। अगर कोई दुकानदार उनका उल्लंघन करता है तो श्रम विभाग ईमेल आईडी alcld-chd@chd.nic.in पर या 0172-2679000 पर संपर्क करके शिकायत दी जा सकती है। शिकायत मिलने के बाद एरिया का श्रम निरीक्षक मामले को देखेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।
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पंजीकरण कराने के बाद ही 24 घंटे दुकान खोलने की इजाजत
सातों दिन 24 घंटे दुकान उन्हें ही खोलने की इजाजत दी जाएगी, जिन्होंने लेबर विभाग से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। डीसी ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से ऑनलाइन पोर्टल labor.chd.gov.in के माध्यम से पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-1958 के तहत श्रम विभाग के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया है। श्रम विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर 1000 से 5000 रुपये के भुगतान पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।


कर्मचारियों से नौ घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकेंगे, हफ्ते में एक दिन देनी होगी छुट्टी
डीसी विनय प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है कि दुकानों व अन्य में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन से कोई कटौती किए बिना सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देनी होगी। कर्मी को किस दिन छुट्टी मिलेगी, इसकी सूची पहले से ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी को 5 घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को दिन में 9 घंटे से अधिक या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद दुकान के खुले रहने पर दुकान मालिक को सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए उठाने होंगे ये कदम
- कार्यस्थल पर अलग लॉकर, सुरक्षा और रेस्ट रूम की व्यवस्था करनी होगी
- रात 8 बजे के बाद महिलाकर्मी काम करती है तो इस संबंध में उसकी लिखित सहमति लेनी होगी
- दुकान मालिक सुनिश्चित करेगा कि काम खत्म होने के बाद महिला कर्मचारी सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचें
- दुकान मालिक को महिलाकर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा, उचित परिवहन, वार्षिक आत्मरक्षा कार्यशालाएं व अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा
- कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। आपातकालीन अलार्म का प्रावधान किया जाएगा
- एक कर्मी से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। इसमें आराम के लिए अंतराल भी शामिल है। वेतन के साथ राष्ट्रीय और त्योहारी छुट्टी भी देनी होगी
- कर्मचारियों के ओवरटाइम वेतन सहित वेतन उनके बचत बैंक खातों में जमा किया जाएगा
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