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आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: तारक मेहता फेम मुनमुन दत्ता पहुंचीं हाईकोर्ट, अग्रिम जमानत याचिका दायर की

Fri, 04 Feb 2022 01:06 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 04 Feb 2022 01:06 AM IST
सार

टीवी कलाकार मुनमुन दत्ता जमानत की मांग लेकर दोबारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचीं। हाल ही में हिसार की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुनमुन दत्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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Actress Munmun Dutta again reached Punjab and Haryana High Court demanding bail
मुनमुन दत्ता - फोटो : Instagram

विस्तार

जातिगत टिप्पणी मामले में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मशहूर अभिनेत्री (टीवी कलाकार) मुनमुन दत्ता ने हिसार में दर्ज एफआईआर मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दोबारा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। गत सप्ताह हिसार की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया था।

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मुनमुन दत्ता ने एक जाति का नाम लेते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद इस वीडियो को आपत्तिजनक करार देते हुए हांसी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस वीडियो के बाद देशभर में अनुसूचित वर्ग के लोगों ने आक्रोश दिखाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में अग्रिम जमानत के लिए मुनमुन दत्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 
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याची ने कहा कि जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, वह बंगाल में आम तौर पर इस्तेमाल होता है। याची को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि यह शब्द किसी जाति विशेष के खिलाफ हो सकता है। याची से यह गलती अनजाने में हुई है और याची उस वीडियो को भी हटा चुकी है। इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को खारिज कर दी थी। 
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हाईकोर्ट ने कहा था कि याची को पहले सत्र न्यायालय में जमानत के लिए जाना चाहिए, सीधे हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की जा सकती। इस पर याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। गत सप्ताह हिसार की ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुनमुन ने याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के रूप में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।

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