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सरकार का ऐलान, तेजाब पीड़ितों को मिलेंगे 8000 रुपये महीना

Fri, 11 Aug 2017 10:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 11 Aug 2017 10:28 AM IST
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Acid victims will get Rs 8000 monthly
Acid Attack
हरियाणा में 13 तेजाब पीड़ितों को आठ हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता का रास्ता साफ हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आपत्ति के कारण पेंशन की जगह अब इन्हें हर महीने गुजर-बसर के लिए आर्थिक सहायता मिला करेगी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 में सरकार को दिव्यांगता एक्ट 1995 के तहत तेजाब पीड़ितों को हर महीने आठ हजार रुपये पेंशन प्रदान करने के निर्देश दिए थे। जिस पर सरकार ने वित्त विभाग से मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पेंशन जारी करने का जिम्मा सौंपा, लेकिन विभाग ने दिव्यांगता एक्ट 1995 में तेजाब पीड़ितों को पेंशन का प्रावधान न होने पर सवाल उठा दिए। इससे पेंशन मिलने के बजाय फाइलों में अटक कर रह गई। विभाग की आपत्ति के बाद सरकार को दिव्यांगता एक्ट में ही संशोधन करना पड़ गया।
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हरियाणा में तेजाब पीड़ित

Acid victims will get Rs 8000 monthly
एसिड अटैक
​बीते वर्ष दिव्यांगता एक्ट 2016 बनाकर तेजाब पीड़ितों को दिव्यांग घोषित करते हुए पेंशन के बजाय आर्थिक सहायता का प्रावधान किया था, जिसकी मंजूरी की फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई थी।

जून महीने में अमर उजाला ने तेजाब पीड़ितों पर सीरीज प्रकाशित की थी। जिसके बाद सरकार हरकत में आई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इसके बाद वित्त विभाग से फाइल ओके कर सीएम को भेजी गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस आरआर जोवेल ने बताया कि सीएम मनोहर लाल की मंजूरी के बाद निदेशालय को निर्देश जारी किए गए हैं कि पीड़ितों को जल्द आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। 
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