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जाट आंदोलन: आगजनी के मामले में पेशी में आए आरोपियों में झगड़ा, एक का सिर फूटा

Tue, 28 Jan 2020 11:08 AM IST
ajay kumar अवधेश शुक्ला, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)
अवधेश शुक्ला, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Tue, 28 Jan 2020 11:08 AM IST
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Accuseds quarrel outside the court, one Injured
पंचकूला कोर्ट के बाहर झगड़ा। - फोटो : अमर उजाला
जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर तोड़फोड़ और आगजनी मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पेशी पर आया आरोपी राजेश, जब कोर्ट रूम से बाहर निकला तो चंडीगढ़ नंबर की कार में सवार कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले राजेश से झगड़ा किया और फिर उसके सिर पर पत्थर दे मारा। सिर फटने से राजेश लहूलुहान हो गया।
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कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के भिड़ने की सूचना मिलते ही वहां भारी पुलिस बल आ पहुंचा। लेकिन उससे पहले ही आरोपी हमलावर अपनी चंडीगढ़ नंबर (सीएच01बीजी-8146) को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वारदात से कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई और वकील भी हैरत में पड़े रहे। सेक्टर-7 चौकी पुलिस ने आरोपी हमलावरों की कार को कब्जे में लेने सहित घायल राजेश को सिविल अस्पताल-6 पहुंचाया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी पुलिस के पास आ पहुंचे।
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देर रात तक दोनों पक्ष के लोगों में बातचीत जारी रही। लेकिन इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर उनके खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया गया कि कुछ समय पहले भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और झगड़ा हो चुका है। मारपीट में घायल राजेश ने बताया कि वह सुनवाई के बाद जब कोर्ट से बाहर निकले तो अशोक बल्हारा  और उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने पहले उससे गाली-गलौज की और फिर पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दिया।
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ये हैं आरोपी

रोहतक निवासी राजेश की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अशोक बलारा, विकास, विनोद, देवेन्द्र, भोलू और तेजवीर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जबकि दूसरे पक्ष से पुलिस को आरोपी विनोद कुमार ने शिकायत दी है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पवन हुड्डा, राजेश, रूखी और बिन्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

हालांकि किसी भी आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों की मानें तो शनिवार को जिला अदालत के वकील भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। बहरहाल, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है।

आरोपों पर हुई बहस
मामले में सोमवार को आरोपियों पर लगाए  आरोपों पर बहस हुई। बचाव पक्ष के वकील सतीश कादयान ने बताया कि चार्ज लगाए जाने को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई थी। अंतिम बहस अगली सुनवाई पर होगी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए आगामी तारीख छह फरवरी की निर्धारित की है। गौरतलब है कि जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 51 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।

आरोपियों पर हिंसा करने, सरकारी काम मे बाधा, आदेशों का उल्लंघन और हत्या के प्रयास सहित कई अन्य आरोप हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक स्थित निवास स्थान पर आगजनी सहित पारिवारिक सदस्यों को मारने के प्रयास के भी आरोप हैं। चार्जशीट में जाट आंदोलन के दौरान की गई हिंसा में करीब 14 करोड़ रुपये के माली नुकसान का जिक्र भी है।
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