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फरीदकोटः नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश के बाद 91 लाख में नीलाम हुई संपत्ति

Wed, 14 Nov 2018 09:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब) Updated Wed, 14 Nov 2018 09:14 AM IST
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Accused of Sexual Harassment's property auctioned in faridkot
auction - फोटो : फाइल फोटो

 वर्ष 2012 के बहुचर्चित अपहरण और दुष्कर्म मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सोमवार को दोषी निशान सिंह और उसकी माता नवजोत कौर की संपत्ति में से चार एकड़ जमीन को 91 लाख में नीलाम कर दिया। यह जमीन सबसे ऊंची बोली लगाकर रेडक्रास सोसाइटी ने खरीदी। सोसाइटी ने 25 लाख रुपये जिला कलेक्टर के खाते में जमा करवा दिए हैं जबकि बाकी रकम को अगले तीन दिन में जमा करवाया जाना है।

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 इससे पहले यह नीलामी 29 अक्तूबर को रखी गई थी लेकिन उस दिन तहसीलदार के छुट्टी चले जाने की वजह से नीलामी प्रक्रिया को टाल दिया गया था। नाबालिग छात्रा अपहरण कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साल 2013 में मामले के मुख्य दोषी निशान सिंह को उम्रकैद और उसकी माता नवजोत कौर समेत अन्य दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 
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इस सजा के खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उनकी इस अपील को हाईकोर्ट ने बीती 31 अगस्त 2018 को खारिज कर दिया था और साथ ही उन्हें पीड़ित परिवार को 90 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए थे। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर फरीदकोट से मुआवजा राशि की वसूली के लिए दोषी निशान सिंह और उसकी माता नवजोत कौर की संपत्ति अटैच करके नीलाम करने की हिदायत दी थी। 
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मुआवजे राशि में से 50 लाख रुपये की राशि पीड़ित छात्रा और 20-20 लाख की राशि उसके माता पिता को दी जानी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अक्तूबर 2018 को जिला राजस्व विभाग ने दोषी निशान सिंह व उसकी मां की जायदाद में से 36 कनाल खेती योग्य और 16 कनाल आवासीय जमीन को अटैच कर दिया था। 

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