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Chandigarh News: नशा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बरी

Thu, 08 Aug 2024 07:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2024 07:30 AM IST
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Accused of raping a minor after intoxicating her acquitted
चंडीगढ़। नशा देकर 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने बयानों में मतभेद के चलते आरोपी को बरी करार दिया। बरी होने वाले व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय हिमांशु के रूप में हुई है। वर्ष 2020 में सेक्टर-36 थाना पुलिस दुष्कर्म, धमकाने और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत शिकायत पर हिमांशु के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
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एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने वर्ष 2020 में दी शिकायत में कहा था कि 2 साल पहले उसकी उम्र जब 17 साल थी तो आरोपी उसे बहला-फुसला कर अटावा, सेक्टर-42 के एक होटल ले गया था और कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोपी के परिवार ने आश्वासन दिया कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उसकी आरोपी से शादी करवा देंगे। हालांकि बाद में आरोपी मुकर गया और कहा कि वह उसके साथ टाइम पास कर रहा था। वहीं धमकाया कि पुलिस को शिकायत दी तो फोटो इंटरनेट पर डाल देगा। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से मामले में पुलिस को शिकायत दी गई थी।
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