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जुनैद हत्याकांड: मुख्य आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 03 Oct 2018 10:00 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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22 जून 2017 को खंदावली निवासी 16 वर्षीय जुनैद की दिल्ली से ईद की खरीदारी कर लौटते समय सीट विवाद में हत्या के मुख्य आरोपी नरेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले अन्य सभी आरोपियों को हाईकोर्ट व निचली कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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आरोपी नरेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वह इस मामले में निर्दोष है। निचली अदालत में कार्रवाई जारी है और वह इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। वह 8 जुलाई 2017 से हिरासत में है और ट्रायल अभी बहुत लंबा चलेगा। ऐसे में याची को जमानत का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने ट्रायल की लंबी अवधि और अन्य दलीलों को आधार बनाते हुए फिलहाल जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश का ही सभी को पालन करना होगा।
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मामला ईद की खरीदारी कर लौट रहे जुनैद व अन्य के साथ सीट को लेकर हुई कहासुनी के खूनी झगड़े तक बढ़ जाने का था। झगड़े में जुनैद की मौत हो गई थी और उसके भाई साकिर और हाशिम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जीआरपी ने इस मामले में पलवल निवासी रमेश, खांबी निवासी रामेश्वर दास, चंदर, प्रदीप और गौरव को गिरफ्तार किया था।
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