फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Accountant found guilty of taking bribe of Rs 1500, 13 will be sentenced

Chandigarh News: 1500 रुपये रिश्वत लेने में अकाउंटेंट दोषी करार, 13 को सुनाई जाएगी सजा

Sat, 07 Sep 2024 05:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2024 05:22 AM IST
विज्ञापन
Accountant found guilty of taking bribe of Rs 1500, 13 will be sentenced
चंडीगढ़। साल 2016 में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई अदालत ने 1500 रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सरकारी मुलाजिम गुरदीप सिंह को दोषी करार दिया है। सीबीआई अदालत दोषी को 13 सितंबर को सजा सुनाएगी।
विज्ञापन

दरअसल, सीबीआई ने 7 अक्तूबर 2016 को महालेखाकार, पंजाब और यूटी सेक्टर-17 के कार्यालय में तैनात अकाउंटेंट गुरदीप सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। लुधियाना निवासी केसर सिंह ने इस मामले में दी गई शिकायत में बताया था कि गुरदीप ने उसकी लोन फाइल को मंजूरी देने के लिए उससे 1500 रुपये की मांग की थी। उसने केसर सिंह को पैसे देने के लिए उसके कार्यालय में आने को कहा। केसर ने सीबीआई से शिकायत दी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर गुरदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed