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खराब निकला एसी, कंपनी को ब्याज समेत पूरी कीमत लौटाने के निर्देश
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चंडीगढ़। उपभोक्ता आयोग ने हिताची होम एंड लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ एसी की कीमत (35 हजार रुपये) लौटाए। साथ ही 15 हजार का मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन करना होगा।
शिकायतकर्ता जितेन शर्मा निवासी सेक्टर-7 चंडीगढ़ ने गुजरात के मेहसाना स्थित हिताची होम एंड लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड और मोहाली फेज सात स्थित कबीर इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी।
जितेन शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने कबीर इलेक्ट्रॉनिक्स से 35 हजार रुपये में एसी खरीदा। एसी में मैन्युफैक्चरिंग खराबी थी इसलिए एसी काम नहीं कर रहा था। गर्मी और उमस में के कारण उन्हें परेशान रहना पड़ा। एसी के पार्ट को बदलने के बाद भी उसकी खराबी ठीक नहीं हुई। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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शिकायतकर्ता जितेन शर्मा निवासी सेक्टर-7 चंडीगढ़ ने गुजरात के मेहसाना स्थित हिताची होम एंड लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड और मोहाली फेज सात स्थित कबीर इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी।
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जितेन शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने कबीर इलेक्ट्रॉनिक्स से 35 हजार रुपये में एसी खरीदा। एसी में मैन्युफैक्चरिंग खराबी थी इसलिए एसी काम नहीं कर रहा था। गर्मी और उमस में के कारण उन्हें परेशान रहना पड़ा। एसी के पार्ट को बदलने के बाद भी उसकी खराबी ठीक नहीं हुई। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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