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Hindi News ›   Chandigarh ›   Aadhar Card Compulsion for Gas Cyllinder Subsidy

घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी से जुड़ी बिग न्यूज

Thu, 12 Feb 2015 08:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद Updated Thu, 12 Feb 2015 08:19 AM IST
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Aadhar Card Compulsion for Gas Cyllinder Subsidy

जिन गैस उपभोक्ताओं ने एजेंसियों पर पहल फार्म भर दिया है लेकिन अभी तक आधार कार्ड जमा नहीं करवाया है उन्हें अब 20 दिन के अंदर आधार कार्ड जमा करवाना होगा नहीं तो गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

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सोमवार को हुई जिला प्रशासन, गैस एजेंसी संचालकों और पेट्रोलियम एवं गैस कंपनी से आए अधिकारियों की हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है।

इस फैसले ने उन उपभोक्ताओं के सामने समस्या पैदा कर दी है जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है। नए फरमान के अनुसार उपभोक्ता को सिलेंडर लेने के बाद एक चांस दिया जाएगा और जैसे ही वह अगला सिलेंडर लेने आएगा उसे आधार कार्ड दिया जाएगा।
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जैसे की कोई उपभोक्ता गैस एजेंसी से 11 फरवरी को सिलेंडर लेता है और अगले सिलेंडर के लिए 20 दिन बाद बुकिंग करवाता है तो उससे पहले उसे आधार कार्ड देना होगा अन्यथा उपभोक्ता का नाम बिना सब्सिडी वाले नामों में शामिल हो जाएगा और उसे बिना सब्सिडी का ही सिलेंडर मिलेगा।
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पहले आधार कार्ड जमा करवाने के लिए मार्च तक का समय दिया गया था लेकिन नया फरमान जारी होने के बाद अब 20 दिन में उपभोक्ता को अपने खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा।

आधार कार्ड की रसीद से भी चल जाएगा काम

Aadhar Card Compulsion for Gas Cyllinder Subsidy

जिन उपभोक्ताओं ने आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन अभी तक बनकर नहीं आया है वह उपभोक्ता आधार कार्ड बनवाते समय मिली रसीद नंबर को भी एजेंसी पर दे सकते हैं जिसे खाते से जोड़ दिया जाएगा।

परेशानी तो उन उपभोक्ताओं के लिए बढ़ेगी जिन्होंने आधार कार्ड बनवाने के लिए बुकिंग करवाई हुई है और अभी तक बना नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड के लिए सितंबर तक की बुकिंग चल रही है।

क्या कहते हैं अधिकारी
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक दिलबाग सिंह दून ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित एमडीबीटीएल स्कीम के तहत अब जब भी गैस एजेंसी से एलपीजी उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर लें तो आधार कार्ड व बैंक खाता संख्या जमा करवाएं अन्यथा अगला सिलेंडर लेने से पहले-पहले यह दस्तावेज जमा करवा दें ताकि स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके।

उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और उनका नाम बिना सब्सिडी की सूची में स्थानांतरित हो जाएगा। जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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