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Punjab News: कोर्ट ने कहा- पुरुष शादीशुदा... यह जानकर भी महिला अगर संबंध बनाती है तो दुष्कर्म नहीं

Sat, 20 Jan 2024 12:42 AM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sat, 20 Jan 2024 12:42 AM IST
सार

पंजाब की मोहाली अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति शादीशुदा है और यह सच्चाई जानने के बाद भी महिला शारीरिक संबंध बना रही है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। आरोपी हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। 2022 में उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

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A court made important remark in misdeed case in Punjab
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मोहाली अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को सबूतों की अभाव में बरी कर दिया है। हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले जतिंदर कुमार पर एक महिला ने 2022 में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी। जतिंदर कुमार के वकील विशाल रत्न ने बताया कि जतिंदर कुमार पर महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

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उन्होंने अदालत को बताया कि महिला जतिंदर कुमार को पहले से जानती थी। आरोप लगाने वाली महिला को पता था कि जतिंदर कुमार शादीशुदा है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सच्चाई जानते हुए महिला किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बना रही है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है तो वह दुष्कर्म का आरोपी नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जतिंदर कुमार पर लगे दुष्कर्म के आरोप गलत है इसलिए उसे इस मामले में बरी किया जाता है।
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बता दें कि पीड़ित महिला ने 25 मई, 2022 को पहले पिंजौर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया था कि जतिंदर कुमार ने उसे शादी का झांसा देकर ढकौली के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामला ढकौली एरिया का होने के चलते इस केस को ढकौली थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस ने 25 मई को जतिंदर कुमार को गिरफ्तार किया था। दो महीने जेल काटने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। इस मामले की सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है।

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