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Chandigarh News: 650 वोल्ट सीमा को बताया अनुचित, सीईए नियमों के अनुरूप संशोधन की मांग

Fri, 27 Mar 2026 02:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 02:35 AM IST
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650-Volt Limit Termed Inappropriate; Amendments Sought in Line with CEA Regulations

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चंडीगढ़। शहर में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर नया विवाद सामने आया है। इंडियन सिटिजन फोरम ने प्रशासक को पत्र लिखकर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नियमों के तहत स्व-प्रमाणीकरण की वोल्टेज सीमा पर आपत्ति जताई है। फोरम के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने 18 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में 650 वोल्ट से अधिक क्षमता वाले विद्युत इंस्टॉलेशन के लिए विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2023 के विनियम-45 के तहत 650 वोल्ट से अधिक के इंस्टॉलेशन के लिए स्व-प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।

फोरम का कहना है कि इस अधिसूचना से स्व-प्रमाणीकरण के विकल्प सीमित हो रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित होंगे और कारोबार में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत दिल्ली-एनसीआर में नए और मौजूदा विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए 33 केवी तक स्व-प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है। फोरम के अध्यक्ष एसके नैय्यर और सचिव नरिंदर शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, इंजीनियरिंग विभाग के सचिव और चंडीगढ़ विद्युत वितरण लिमिटेड (सीपीडीएल) के निदेशक को भी अवगत कराया है। फोरम ने प्रशासन से अधिसूचना पर पुनर्विचार कर सीईए विनियम, 2023 के अनुरूप संशोधन करने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिल सके।
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