{"_id":"66c0b49102aecf9b7005d18c","slug":"500-to-6000-rupees-will-have-to-be-paid-on-old-private-and-commercial-vehicles-chandigarh-news-c-16-1-pkl1079-494018-2024-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: पुराने प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों पर 500 से छह हजार रुपये तक देना होगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: पुराने प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों पर 500 से छह हजार रुपये तक देना होगा
विज्ञापन
-15 साल पुराने प्राइवेट और आठ साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगा टैक्स, ट्रांसपोर्ट विभाग ने बनाया खाका
-- -
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में अब पुराने वाहनों पर लोगों को ग्रीन टैक्स देना होगा। सरकार का यह कदम एक तरफ प्रदेश के वातावरण काे प्रदूषित होने से बचाने और दूसरा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाकर अपने राजस्व को बढ़ाने की ओर अहम माना जा रहा है।
सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। ग्रीन टैक्स पर अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर पूरा टैक्स स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, एक से दो दिन के अंदर ग्रीन टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में पुराने वाहनों पर यह ग्रीन टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा। यह ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने प्राइवेट और आठ साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगा। विभाग के तैयार किए गए ग्रीन टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार यह 500 रुपये से लेकर छह हजार रुपये तक है।
टूरिस्ट वाहनों पर सरकार ने घटाया मोटर व्हीकल टैक्स
कैबिनेट की बैठक में पर्यटक वाहनों पर सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने यह कदम टूरिस्ट वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। प्रदेश में कई लोग टूर एंड ट्रैवल्स के कारोबार में हैं। उन्हें इस फैसले से लाभ होगा। पंजाब से चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बाकी राज्यों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाड़ियां भेजी जाती हैं। ऐसे में मोटर व्हीकल टैक्स घटाने से ऑपरेटरों को फायदा होगा। अभी तक पंजाब में टूरिस्ट वाहनों पर सात हजार रुपये प्रति सीट के हिसाब से यह मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता था। जो नए रेट तय किए गए हैं, उसके मुताबिक अब टूरिस्ट वाहनों को सामान्य वाहन के लिए 2,050 रुपये प्रति सीट, डीलक्स नॉन एसी बसों व वाहनों के लिए 2,650 रुपये प्रति सीट, एसी डीलक्स बस व वाहन के लिए 4,150 रुपये और सुपर वॉल्वो बसों के लिए 5 हजार रुपये तय किया गया है।
विज्ञापन
प्राइवेट वाहनों पर कितना लगेगा ग्रीन टैक्स
वाहन श्रेणी- ग्रीन टैक्स (रुपये में)
दाेपहिया- 500
1500 सीसी से नीचे पेट्रोल वाहन- 3000
1500 सीसी से नीचे डीजल वाहन- 4000
1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले पेट्रोल वाहन- 4000
1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले डीजल वाहन- 6000
काॅमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स
वाहन श्रेणी- ग्रीन टैक्स (रुपये में)
आठ साल पुराने दो पहिया वाहन- 250
ऑटो, ई-रिक्शा या अन्य तीन पहिया वाहन- 300
कैब- 500
(एलएमवी) लाइट मोटर व्हीकल- 1500
(एमएमवी) मीडियम मोटर व्हीकल- 2000
भारी वाहनों पर- 2500
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में अब पुराने वाहनों पर लोगों को ग्रीन टैक्स देना होगा। सरकार का यह कदम एक तरफ प्रदेश के वातावरण काे प्रदूषित होने से बचाने और दूसरा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाकर अपने राजस्व को बढ़ाने की ओर अहम माना जा रहा है।
सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। ग्रीन टैक्स पर अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर पूरा टैक्स स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, एक से दो दिन के अंदर ग्रीन टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में पुराने वाहनों पर यह ग्रीन टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा। यह ग्रीन टैक्स 15 साल पुराने प्राइवेट और आठ साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगा। विभाग के तैयार किए गए ग्रीन टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार यह 500 रुपये से लेकर छह हजार रुपये तक है।
विज्ञापन
टूरिस्ट वाहनों पर सरकार ने घटाया मोटर व्हीकल टैक्स
कैबिनेट की बैठक में पर्यटक वाहनों पर सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने यह कदम टूरिस्ट वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। प्रदेश में कई लोग टूर एंड ट्रैवल्स के कारोबार में हैं। उन्हें इस फैसले से लाभ होगा। पंजाब से चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बाकी राज्यों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाड़ियां भेजी जाती हैं। ऐसे में मोटर व्हीकल टैक्स घटाने से ऑपरेटरों को फायदा होगा। अभी तक पंजाब में टूरिस्ट वाहनों पर सात हजार रुपये प्रति सीट के हिसाब से यह मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता था। जो नए रेट तय किए गए हैं, उसके मुताबिक अब टूरिस्ट वाहनों को सामान्य वाहन के लिए 2,050 रुपये प्रति सीट, डीलक्स नॉन एसी बसों व वाहनों के लिए 2,650 रुपये प्रति सीट, एसी डीलक्स बस व वाहन के लिए 4,150 रुपये और सुपर वॉल्वो बसों के लिए 5 हजार रुपये तय किया गया है।
विज्ञापन
प्राइवेट वाहनों पर कितना लगेगा ग्रीन टैक्स
वाहन श्रेणी- ग्रीन टैक्स (रुपये में)
दाेपहिया- 500
1500 सीसी से नीचे पेट्रोल वाहन- 3000
1500 सीसी से नीचे डीजल वाहन- 4000
1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले पेट्रोल वाहन- 4000
1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले डीजल वाहन- 6000
काॅमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स
वाहन श्रेणी- ग्रीन टैक्स (रुपये में)
आठ साल पुराने दो पहिया वाहन- 250
ऑटो, ई-रिक्शा या अन्य तीन पहिया वाहन- 300
कैब- 500
(एलएमवी) लाइट मोटर व्हीकल- 1500
(एमएमवी) मीडियम मोटर व्हीकल- 2000
भारी वाहनों पर- 2500