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Chandigarh News: 4360 एकड़ भूमि जल्द होगी अतिक्रमण मुक्त, तंत्र विकसित करने जा रही सरकार

Thu, 28 Dec 2023 08:46 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Dec 2023 08:46 PM IST
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4360 acres of land will soon be free from encroachment, government is going to develop the system.
हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी गई जानकारी
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मुक्त कराई भूमि का जन कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, हाईकोर्ट ने मांगा ब्योरा

चंडीगढ़। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामले न लटकें, इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ऐसा तंत्र अपनाने जा रहा है, जिससे इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया कि जल्द ही 4360 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने अब मुक्त करवाई भूमि और इसका जन कल्याण कार्यों में कैसे इस्तेमाल होगा, यह ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।

इससे पहले हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों में कुल लगभग 4360 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में 1896.55 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। पंचकूला के कालका में 486 एकड़ क्षेत्र, झज्जर के बेरी में 145.75 एकड़, पिहोवा में 243.48 एकड़ भूमि, शाहाबाद में 622.5 एकड़ भूमि और थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में 149.9 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। भिवानी के बवानी खेड़ा में करीब 230 एकड़ जमीन पर कब्जा है और उसे हटाने के मामले कथित तौर पर 2016 से लंबित हैं। अंबाला शहर में 24.62 एकड़ और अंबाला सदर में 90.6 एकड़ जमीन पर कब्जा है। इस प्रकार अंबाला में 115 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण के अधीन है और अभी तक मुद्दों को देखने वाले अधिकारी को पिछले कुछ सालों से तैनात नहीं किया गया है।
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पिछली एक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट की प्रति मुख्य सचिव हरियाणा को भेजने व उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आदेश दिया था, जिनके कारण यह अतिक्रमण हुआ है या वो इस अतिक्रमण को हटाने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी यह आदेश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण से बचाने के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने के लिए समय पर कार्रवाई हो।
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इस मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि अतिक्रमण के मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए सरकार अलग तंत्र अपनाने जा रही है। अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को बताया जाएगा कि कितनी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया और उसका आम जनता के कल्याण के लिए कैसे प्रयोग होगा।
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