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सड़क हादसे के मृतक के परिवार को मिलेगा 22 लाख रुपये मुआवजा

Sun, 08 May 2022 02:03 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 02:03 AM IST
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22 lakh compensation to the family of Indrajit who lost his life in the accident
चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 57 वर्षीय इंद्रजीत के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
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पंचकूला में चार साल पहले एक सड़क दुर्घटना में सूरजपुर में ढाबा चलाने वाले इंद्रजीत की मौत हो गई थी। उनके परिवार ने जिला अदालत में आरोपी कार चालक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। उनके वकील एडवोकेट ठाकुर करतार सिंह और विशाल ठाकुर ने बताया कि इंद्रजीत की मासिक आय लगभग 25 हजार थी। परिवार का खर्च उठाने वाले वह अकेले व्यक्ति थे। आरोपी कार चालक गुरिंदर सिंह की लापरवाही के कारण हादसे में उनकी मौत हुई थी।
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29 जुलाई 2018 को इंद्रजीत अपने दोस्त ऋषि के साथ कार से सेक्टर-12 पंचकूला की तरफ जा रहे थे। जब वह अमरटैक्स रोड के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में इंद्रजीत की मौत हो गई। साथ ही ऋषि भी जख्मी हो गया था। सेक्टर-14 पंचकूला पुलिस ने आरोपी कार चालक पटियाला निवासी गुरिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
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