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Chandigarh News: पंजाब राइट टू सर्विसेज एक्ट-2011 का 2025 संस्करण जारी

Sun, 28 Sep 2025 05:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Sep 2025 05:28 AM IST
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2025 version of Punjab Right to Services Act-2011 released
चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शनिवार को पंजाब राज भवन में पंजाब राइट टू सर्विसेज एक्ट-2011 (चंडीगढ़ में लागू) का 2025 संस्करण जारी किया। इस संकलन में अधिनियम से जुड़े नियम, ऑटो अपील सिस्टम (एएएस), अधिसूचित सेवाओं की सूची, महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश और यूटी आरटीएस आयोग के सभी निर्णय शामिल किए गए हैं। एडवोकेट अजय जग्गा ने प्रशासक को यह पुस्तक भेंट की। एडवोकेट अजय जग्गा ने बताया कि यह पुस्तक समयबद्ध तरीके से नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के कानून पर आधारित है। इसमें सेवा वितरण की तीन बुनियादी नींव समयबद्धता, गुणवत्ता और शिकायत निवारण को स्पष्ट किया गया है। कटारिया ने कहा कि सिटिजन चार्टर की शुरुआत से प्रशासन की भूमिका अब सेवा प्रदाता से बदलकर सुविधाकर्ता और नियामक के रूप में हुई है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित हुआ है।
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