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Chandigarh News: कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने 14 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी मनीमाजरा निवासी संजू है।
मनीमाजरा थाना पुलिस ने संजू के खिलाफ जून 2022 में आईपीसी की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पकड़े जाने के बाद से वह जेल में बंद है। अदालत ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर संजू को बीते शनिवार को दोषी करार दिया था और सोमवार को उसे सजा सुनाई।
मनीमाजरा थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उसका बेटा वारदात वाले दिन घर के पास पार्क में खेल रहा था। इस बीच आरोपी उसे बहला-फुसला कर साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। इस दौरान उसने बेटे के पेट पर जोरदार लात भी मारी, जिससे वह जीएमसीएच में भर्ती रहा। शिकायत के मुताबिक, दोषी ने उनके बेटे के कई साथ कई बार कुकर्म किया। दोषी द्वारा धमकी दिए जाने के चलते बच्चा डरा हुआ था। करीब दो माह बाद उसे घर वालों को आपबीती बताई।
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मनीमाजरा थाना पुलिस ने संजू के खिलाफ जून 2022 में आईपीसी की धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पकड़े जाने के बाद से वह जेल में बंद है। अदालत ने तथ्यों और सबूतों के आधार पर संजू को बीते शनिवार को दोषी करार दिया था और सोमवार को उसे सजा सुनाई।
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मनीमाजरा थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उसका बेटा वारदात वाले दिन घर के पास पार्क में खेल रहा था। इस बीच आरोपी उसे बहला-फुसला कर साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। इस दौरान उसने बेटे के पेट पर जोरदार लात भी मारी, जिससे वह जीएमसीएच में भर्ती रहा। शिकायत के मुताबिक, दोषी ने उनके बेटे के कई साथ कई बार कुकर्म किया। दोषी द्वारा धमकी दिए जाने के चलते बच्चा डरा हुआ था। करीब दो माह बाद उसे घर वालों को आपबीती बताई।
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