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Haryana News: ग्रुप ए और बी पदों पर एससी कर्मियों को पदोन्नति में 20 फीसदी आरक्षण

Sun, 08 Oct 2023 05:12 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 08 Oct 2023 05:12 PM IST
सार

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक लागू होंगे। यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है।

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20 percent reservation in promotion for SC employees on Group A and B posts in Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मानसून सत्र में की गई इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश जारी कर दिया। यह निर्देश सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होंगे। हालांकि, किसी भी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 

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आतंरिक वरिष्ठता और विभाग के सेवा नियमों के हिसाब से पदोन्नति मिलेगी। पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। साथ ही, 20 प्रतिशत आरक्षण के लिए पहले से पदोन्नत नॉन एससी कर्मचारियों की डिमोशन नहीं की जाएगी। कर्मचारी को प्रमोट तब किया जाएगा जब पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होगा। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पूरी हो गई हो।
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अब राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखेगी। स्वीकृत पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कैडरवार लागू किया जाएगा। पदोन्नति का लाभ तभी मिलेगा, जब दो या अधिक पदोन्नति पद उपलब्ध हों। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) और समूह ए या समूह बी पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का निर्धारण करेंगे।

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सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक होंगे लागू

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक लागू होंगे। यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है। एससी कर्मी को पात्र होने पर एक अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा। जहां पर पहले से ही मानदंड पूरे हैं, वहां एसीपी वेतन स्तर देने के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा।

एससी कर्मियों की स्थिति 

हरियाणा में इस समय ग्रुप ए और बी में एससी के लिए 4285 पद स्वीकृत हैं। ग्रुप ए स्वीकृत 975 पदों के मुकाबले के 618 और ग्रुप बी के स्वीकृत 3310 पदों के मुकाबले 841 कर्मचारी तैनात हैं। 20 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ग्रुप के 1770 और बी ग्रुप के 11972 पद हो जाएंगे। पहले के मुकाबले 9457 नए पदों पर कर्मचारियों को आरक्षण मिलेगा।

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