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मृतक के परिवार को 20 लाख मुआवजा, एमएसीटी ने मुआवजे का दिया आदेश

Sat, 29 Aug 2020 11:19 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 11:19 PM IST
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20 lakh compensation family deceased MACT ordered compensation
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने दुर्घटना के एक मामले में डेराबस्सी निवासी मृतक के परिवार को 20.25 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। मृतक जॉन सिंह की पत्नी हरप्रीत कौर ने ट्रक ड्राइवर उत्तरप्रदेश निवासी सोनू कुमार, ट्रक मालिक राजकुमार और सेक्टर-17 स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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28 वर्षीय हरप्रीत कौर ने याचिका में कहा था कि वह अपने दो बच्चों और सास (60) के साथ डेराबस्सी में रहती है। 23 जून 2018 को उसके पति जॉन सिंह जवाहरपुर स्थित मेसर्स कंप्यूटर केयर नौकरी पर गए थे। जॉन सिंह को उसके मैनेजर ने कंपनी परिसर में ट्रक रिसीव करने के लिए कहा। इस दौरान जॉन ने ट्रक चालक को चेतावनी दी थी कि ट्रक ले जाते समय बिजली के तारों का खास ध्यान रखे, लेकिन ड्राइवर ने अचानक ट्रक मोड़ लिया, जिससे बिजली का तार टूटने से जॉन की करंट लगने से मौत हो गई। लापरवाही से ड्राइविंग करने का आरोप लगाते हुए परिवार ने 75 लाख रुपये का दावा किया था। उधर, ट्रक चालक और मालिक ने कहा कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। बीमा कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के समय चालक के पास लाइसेंस नहीं था। इसके साथ वह नियमों का उल्लंघन कर ड्राइविंग कर रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने सभी को समान रुप से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 20.25 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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