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1984 के दंगों में 32 सिखों को जिंदा जलाने वाला केस पहुंचा हाईकोर्ट, वजह जानिए

Tue, 01 Aug 2017 01:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 01 Aug 2017 01:34 PM IST
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1984 sikh riots related writ filled in punjab haryana highcourt
स‌िख दंगों की त्रासदी
1984 के दंगों में 32 सिखों को जिंदा जलाने वाला केस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करके नोटिस भी जारी किया गया है। याचिका में सिखों को जिंदा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोताही बरतने वाले पुलिा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, डीजीपी व अन्य को नोटिस जारी किया है।
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याचिका में पुलिस की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर उन पर एफआईआर व विभागीय कार्रवाई करने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित कई जगहों पर दंगे हो गए थे। इसी दौरान हौंद चिल्लड़ में भी दंगे हुए। ट्रक भर कर लोग वहां पहुंचे और उन्होंने सिखों को निशाना बनाया। इस दौरान सिखों को उनके घरों में जला दिया गया था। 
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जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई

1984 sikh riots related writ filled in punjab haryana highcourt
स‌िख व‌िरोधी दंगों की त्रासदी
याचिकाकर्ता ने कहा कि उस समय पुलिस का काम कानून व्यवस्था को संभालना था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनके सहायक की तरह काम किया। इस घटना के बाद भी पुलिस के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया और जांच के नाम पर खानापूर्ति कर फाइलों में इसे दबा दिया गया। इसके बाद टीपी गर्ग कमीशन का भी गठन किया गया और सिफारिशें भी आईं परंतु दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उस समय यदि पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। ऐसे में याचिकाकर्ता ने सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने और पीड़ितों के वारिसों को मुआवजा देने की अपील की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
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