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Hindi News ›   Chandigarh ›   19 HCS and two HPS including Anil Nagar selected in 2004 will be dismissed

हरियाणा: 2004 में चयनित अनिल नागर समेत 19 एचसीएस और दो एचपीएस होंगे बर्खास्त, सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

Thu, 02 Dec 2021 11:00 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 02 Dec 2021 11:00 PM IST
सार

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सरकार में 102 एचसीएस चयनित हुए थे। इनकी भर्ती में 2014 तक विवाद चलता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद 38 एचसीएस को पूर्व भाजपा सरकार ने 2016 में नियुक्ति दे दी। 38 में से 23 एचसीएस व समवर्गी सेवा के अधिकारियों ने ही ज्वॅाइन किया। उनमें से अब 21 ही कार्यरत हैं। बाकी अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की सेवाएं ज्वॉइन नहीं की थी। 38 की तर्ज पर ही बाकी 64 चयनित एचसीएस ने भी नियुक्ति को लेकर दबाव बना रखा है। जिसमें अब सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं।

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19 HCS and two HPS including Anil Nagar selected in 2004 will be dismissed
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

2004 में चयनित अनिल नागर समेत 19 एचसीएस और दो एचपीएस को बर्खास्त किया जाएगा। यह हलफनामा हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया है। आरोप है कि 2004 में हरियाणा सिविल सेवा और हरियाणा पुलिस सेवा अधिकारियों का चयन नियमों पर ताक पर रखकर किया गया। 

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सरकार ने इनकी सेवाओं को जारी रखने से पूरी तरह हाथ पीछे खींच लिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले 22 अधिकारियों सहित चयनित 64 एचसीएस को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी एचसीएस अनिल नागर की बर्खास्तगी का रास्ता साफ हो गया है। 
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नागर भी बर्खास्त किए जाने वाले 19 एचसीएस अधिकारियों में शामिल हैं। भर्ती फर्जीवाड़े में फंसने के बाद वह एचपीएससी के उप सचिव पद से निलंबित चल रहे हैं। सरकार ने हालांकि, इन 21 एचसीएस-एचपीएस को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिन में जवाब भी मांगा है कि क्यों न उनकी सेवाएं समाप्त कर दें।

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30 नवंबर को मुख्य सचिव ने दायर किया हलफनामा

सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 30 नवंबर को हलफनामा दाखिल किया है। उस समय आईएएस विजयवर्धन मुख्य सचिव थे। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। सरकार ने माना है कि 2004 की एचसीएस भर्ती प्रक्रिया में अपार अनियमितताएं हैं। सरकार अपने जवाब में यह बताने में विफल रही है कि 2016 में 102 में से 38 एचसीएस को नियुक्ति देने के लिए रजामंदी क्यों दी गई थी। शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। 

हुड्डा शासनकाल में बैठी थी जांच

ओमप्रकाश चौटाला के समय हुई इस भर्ती के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई। तब हुड्डा सरकार ने इन एचसीएस को ज्वॉइनिंग देने के बजाय जांच बैठा दी। पानीपत के तहसीलदार डॉ. कुलदीप मलिक समेत 22 चयनित एचसीएस ने 38 नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह 38 एचसीएस को नौकरी से हटाएगी या फिर बाकी चयनित 64 एचसीएस को भी नियुक्ति देगी।

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