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प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाह
Updated Thu, 13 Dec 2018 02:00 AM IST
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प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह
पिंजौर। इलाके के एक गांव में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवा दिया। प्रोटेक्शन एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सब्रवाल को सूचना मिली थी कि पिंजौर खंड के गांव ढालुवाल में बाल विवाह हो रहा है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की सहायता से बाल विवाह को रुकवा दिया। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, प्रोटेक्शन एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को यह सूचना मिली थी अमरावती चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव ढालुवाल में दो लड़कियों की शादी 12 दिसंबर को निश्चित की गई है। इनमें से एक नाबालिग है। जांच करने पर छोटी लड़की की आयु 17 वर्ष ही पाई गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अभिभावकों को बाल विवाह अधिनियम 2006 की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने नाबालिग लड़की की शादी रोक दी।
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पिंजौर। इलाके के एक गांव में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवा दिया। प्रोटेक्शन एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सब्रवाल को सूचना मिली थी कि पिंजौर खंड के गांव ढालुवाल में बाल विवाह हो रहा है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की सहायता से बाल विवाह को रुकवा दिया। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, प्रोटेक्शन एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को यह सूचना मिली थी अमरावती चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव ढालुवाल में दो लड़कियों की शादी 12 दिसंबर को निश्चित की गई है। इनमें से एक नाबालिग है। जांच करने पर छोटी लड़की की आयु 17 वर्ष ही पाई गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अभिभावकों को बाल विवाह अधिनियम 2006 की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने नाबालिग लड़की की शादी रोक दी।