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सबूतों के आभाव में हिंसा मामले में बरी हुए छह आरोपी
Updated Tue, 31 Jul 2018 01:41 AM IST
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सबूतों के अभाव में हिंसा मामले में छह आरोपी बरी
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। 25 अगस्त, 2017 को अदालत की ओर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार देने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर नंबर-362 में एक बड़ा फैसला आया है। सोमवार को सेशन जज की अदालत ने इस एफआईआर में नामजद छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। एडवोकेट नागरा ने बताया कि सेशन जज रितु टैगोर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसेम और राम किशन के खिलाफ आगजनी, हिंसा में शामिल रहने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले भी दूसरे मामले में इन आरोपियों को बरी किया जा चुका है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। 25 अगस्त, 2017 को अदालत की ओर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार देने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर नंबर-362 में एक बड़ा फैसला आया है। सोमवार को सेशन जज की अदालत ने इस एफआईआर में नामजद छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। एडवोकेट नागरा ने बताया कि सेशन जज रितु टैगोर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसेम और राम किशन के खिलाफ आगजनी, हिंसा में शामिल रहने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले भी दूसरे मामले में इन आरोपियों को बरी किया जा चुका है।