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पंचकूला हिंसा:: फिर 19 आरोपियों से हटी देशद्रोह-राजद्रोह की धारा
Updated Wed, 25 Jul 2018 01:29 AM IST
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19 और आरोपियों से हटी देशद्रोह व राजद्रोह की धारा
- करीब 125 आरोपियों से देशद्रोह की धारा हटने से मिली राहत
- दर्ज देशद्रोह के 10 में से चार एफआईआर से हटाई गई धारा
- साक्ष्यों के अभाव और गृह विभाग से केस के लिए मंजूरी न मिलने पर देशद्रोह-राजद्रोह की धाराएं हटाई
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त, 2017 को दोषी करार देने के बाद पंचकूला हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर नंबर-337 में 19 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह की धारा हटा ली गई है। पंचकूला हिंसा मामले में दर्ज 10 एफआईआर में से चार से अब तक देशद्रोह और राजद्रोह के आरोप हटा लिए गए हैं, जिससे करीब 125 आरोपियों को राहत मिली है। हालांकि इन सभी चार एफआईआर में अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।
हिंसा मामले में एफआईआर 337 पर चल रही सुनवाई के दौरान सुबूत और इस केस के लिए गृह विभाग की अनुमति न मिलने पर ये धाराएं हटाई गई हैं। एडवोकेट एसके रोहिल्ला ने बताया कि मामले में साक्ष्यों के अभाव और गृह विभाग से इस केस के लिए मंजूरी न मिलने की वजह से देशद्रोह और राजद्रोह की धाराएं हटा दी गई है।
इससे पहले एफआईआर नंबर 335, 333, 343 के 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा हटा ली गई थी। अदालत ने एफआईआर नंबर-337 के भी 19 आरोपियों के खिलाफ धाराएं हटा ली है। हिंसा मामले में दर्ज 10 मामलों में देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें से चार एफआईआर में नामजद आरोपियों को देशद्रोह और राजद्रोह की धारा हटाने से बड़ी राहत मिली है।
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- करीब 125 आरोपियों से देशद्रोह की धारा हटने से मिली राहत
- दर्ज देशद्रोह के 10 में से चार एफआईआर से हटाई गई धारा
- साक्ष्यों के अभाव और गृह विभाग से केस के लिए मंजूरी न मिलने पर देशद्रोह-राजद्रोह की धाराएं हटाई
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त, 2017 को दोषी करार देने के बाद पंचकूला हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर नंबर-337 में 19 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह की धारा हटा ली गई है। पंचकूला हिंसा मामले में दर्ज 10 एफआईआर में से चार से अब तक देशद्रोह और राजद्रोह के आरोप हटा लिए गए हैं, जिससे करीब 125 आरोपियों को राहत मिली है। हालांकि इन सभी चार एफआईआर में अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।
हिंसा मामले में एफआईआर 337 पर चल रही सुनवाई के दौरान सुबूत और इस केस के लिए गृह विभाग की अनुमति न मिलने पर ये धाराएं हटाई गई हैं। एडवोकेट एसके रोहिल्ला ने बताया कि मामले में साक्ष्यों के अभाव और गृह विभाग से इस केस के लिए मंजूरी न मिलने की वजह से देशद्रोह और राजद्रोह की धाराएं हटा दी गई है।
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इससे पहले एफआईआर नंबर 335, 333, 343 के 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा हटा ली गई थी। अदालत ने एफआईआर नंबर-337 के भी 19 आरोपियों के खिलाफ धाराएं हटा ली है। हिंसा मामले में दर्ज 10 मामलों में देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें से चार एफआईआर में नामजद आरोपियों को देशद्रोह और राजद्रोह की धारा हटाने से बड़ी राहत मिली है।
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