{"_id":"62b9c6b8b3b7fb65805ed2a5","slug":"100-percent-rebate-in-electricity-charges-for-new-data-centers-for-20-years-in-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा कैबिनेट: नए डाटा सेंटर को 20 साल तक बिजली शुल्क में 100 फीसदी छूट, स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति भी होगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा कैबिनेट: नए डाटा सेंटर को 20 साल तक बिजली शुल्क में 100 फीसदी छूट, स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति भी होगी
Mon, 27 Jun 2022 08:37 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 27 Jun 2022 08:37 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद कहा कि हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के लिए मजबूत आईटी ईको सिस्टम, अत्यधिक मांग आधार, बिजली की अच्छी उपलब्धता अहम भूमिका निभाएंगे।
विज्ञापन
हरियाणा कैबिनेट की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा सरकार राज्य डाटा सेंटर नीति-2022 के तहत सरकारी व नीति क्षेत्र के नए डाटा सेंटर को अनेक रियायतें देगी। बिजली शुल्क में 20 साल तक के लिए शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। बिजली बिल में तीन साल की अवधि के लिए कुल एसजीएसटी की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। ए और बी श्रेणी के ब्लॉक में 10 वर्षों की अवधि के लिए कुल एसजीएसटी की 50 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी के ब्लॉक में 10 वर्ष की अवधि के लिए कुल एसजीएसटी की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
विज्ञापन
सेंटर की स्थापना के लिए बिक्री-पट्टा विलेखों पर भुगतान किए गए स्टांप शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी। हरियाणा भवन कोड के तहत एफएआर में छूट सहित अनेक लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद कहा कि हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के लिए मजबूत आईटी ईको सिस्टम, अत्यधिक मांग आधार, बिजली की अच्छी उपलब्धता अहम भूमिका निभाएंगे। एक मेगावाट या उससे अधिक बिजली खपत करने वाला कोई भी डाटा सेंटर नई नीति के तहत विभिन्न लाभ के लिए पात्र होगा।
विज्ञापन
ये लाभ भी मिलेंगे
- 10 वर्षों की अवधि के लिए 48,000 रुपये प्रति वर्ष रोजगार सृजन सब्सिडी के लिए पात्र होंगे
- संपत्ति कर औद्योगिक दरों के बराबर होगा
- सेंटर को हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत एक अलग इकाई के रूप में शामिल किया जाएगा, बिल्डिंग डिजाइन व निर्माण मानदंड में छूट दी जाएगी
- निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज की अनुमति प्लॉट क्षेत्र के 60 प्रतिशत की दर से मिलेगी, एफएआर 5 प्रतिशत तक होगा, खिड़कियों और पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता केवल वास्तविक जरूरतों के अनुसार होगी
- बिजली जनरेटर, डीजी सेट को जी+4 स्तर तक स्थापित करने की अनुमति होगी
- रूफटॉप चिल्लर की अनुमति होगी और अतिरिक्त एक मीटर वाई फेसिंग के साथ 3.6 मीटर ऊंचाई की चहारदीवारी की अनुमति दी जाएगी
- डाटा सेंटर्स को एक अलग अवसंरचना उद्योग घोषित किया जाएगा
- ऊर्जा सघन उद्योग का दर्जा मिलेगा
- 24 घंटे जलापूर्ति होगी
- भवन योजना अनुमोदन, अस्थायी बिजली कनेक्शन, अग्निशमन योजना, स्थापना की सहमति आवेदन प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के भीतर दिए जाएंगे
- स्थायी बिजली कनेक्शन, ऑक्यूपेशन प्रमाण पत्र और संचालन की सहमति आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के भीतर मिलेंगे
- हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत एक आवश्यक सेवा घोषित किया जाएगा
- फाइबर कनेक्टिविटी मिलेगी, सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा
विज्ञापन