चंडीगढ़ में अब स्नैचरों की खैर नहीं, अगर की वारदात तो होगी इतने साल की सजा
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चंडीगढ़ में स्नैचिंग करने वालों को अब 10 साल की सजा होगी। केंद्रीय गृहमंत्री ने इस कानून पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ ऐसा प्रावधान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जहां पर चेन स्नैचिंग करने वाले अपराधियों पर 10 साल की सजा का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
यही वजह है कि अब शहर में चेन स्नैचिंग करने वाले अपराधी कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाएंगे। इसको लेकर एमएचए ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब चेन स्नैचिंग करने वालों की खैर नहीं होगी।
हरियाणा सरकार ने 2013-2014 में चेन स्नैचिंग को लेकर दस साल की सजा का एक्ट बनाया था। इस एक्ट को चंडीगढ़ में लागू कराने का प्रस्ताव यूटी प्रशासन की ओर से भेजा गया था। यूटी प्रशासन के अनुरोध पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हरियाणा के स्नैचिंग विरोधी कानून का यूटी में भी विस्तार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मई को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत हरियाणा के एंटी स्नैचिंग कानून का विस्तार किया गया।
हरियाणा पहला राज्य जहां स्नैचिंग के लिए 10 साल की कैद का प्रावधान
हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने स्नैचिंग जैसे अपराध के लिए 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया था। इसके अलावा 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यहां स्नैचिंग मामलों की सुनवाई अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की बजाय सेशन कोर्ट में की जाती है।
- 2 जून को सेक्टर 32 में कुछ महीने पहले रहने आई 75 साल की बुजुर्ग दीरावती की गर्दन पर चाकू रखकर झपटमार उनकी सोने की चेन छीन ले गए।
- 29 मई को दिनदहाड़े सेक्टर 40 डी मार्केट में एक टीचर से बाइक सवार पर्स झपटने का मामला सामने आया।
- 31 मई को सेक्टर 40डी में एक महिला से बाइक सवार दो युवक सोने की चेन झपटकर फरार हो गए थे।
एमएचए की ओर से हरियाणा की तर्ज पर एंटी चेन स्नैचिंग एक्ट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस कानून से झपटमारों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। अपराधियों में कानून का खौफ कायम करने के लिए यह बड़ा कदम है। -अरुण कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम
एमएचए की ओर से नोटिफिकेशन एंटी चेन स्नैचिंग एक्ट की नोटिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई लिखित में गजट नहीं आया है। - नीलांबरी विजय जगादले, एसएसपी चंडीगढ़