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ड्राइवरों की तरक्की पर फैसला ले पंजाबी यूनिवर्सिटी: हाईकोर्ट

Sat, 05 Mar 2016 11:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 05 Mar 2016 11:44 PM IST
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punjab university take decision on driver promotion, said HIGH COURT
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के ड्राइवर कम कंडक्टरों की ओर से उन्हें तरक्की के लिए पद सजृत करने की मांग करती एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चार महीने में फैसला लेने को कहा है। निरंजन सिंह समेत 40 ड्राइवर कम कंडक्टरों ने यूनिवर्सिटी को मांग पत्र भेजा था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब हाईकोर्ट ने मांग पत्र पर चार महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

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याचिका में इन कर्मचारियों ने कहा था कि वह पिछले कई सालों से नियमित या तदर्थ आधार पर एक ही पद पर बने हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ड्राइवर कम कंडक्टर से तरक्की देकर सुपरवाइजर कम ड्राइवर पद बनाने की नीति नहीं बनाई।
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दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह साफ किया है कि किसी कर्मचारी को उसकी पूरी नौकरी में कम से कम दो बार तरक्की दी जानी उचित है। यह भी बताया कि पंजाब के ट्रांस्पोर्ट विभाग में ड्राइवरों कम कंडक्टरों को तरक्की देने की कवायद है, इसी आधार पर यूनिवर्सिटी के ट्रांस्पोर्ट विभाग को भी यूनिवर्सिटी के ड्राइवर कम कंडक्टरों को सुपरवाइजर कम ड्राइवर पद की तरक्की दी जानी चाहिए।

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