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Hindi News ›   Bihar ›   Supreme Court to hear the petition demanding disqualification of Nitish Kumar in January 2018

सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई जनवरी 2018 में करेगा

Fri, 08 Dec 2017 01:33 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला
टीम डिजिटल, अमर उजाला Updated Fri, 08 Dec 2017 01:33 PM IST
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Supreme Court to hear the petition demanding disqualification of Nitish Kumar in January 2018
नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की बात छुपाई थी। 
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सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की थी।
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याचिकाकर्ता के वकील एमएल शर्मा ने दायर याचिका में कहा गया था कि साल 2006 से 2015 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफनामे में यह खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआइआर दर्ज हुई थी। याचिका में दावा किया गया था कि नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए दायर अपने हलफनामे में इस तथ्य का जिक्र नहीं किया था कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

याचिका में नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के बाद संवैधानिक पद पर नहीं बने रह सकते। 
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