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सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दिया बंगला खाली करने का आदेश, लगाया 50 हजार का जुर्माना

Fri, 08 Feb 2019 11:44 AM IST
Shani Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Shani Mishra Updated Fri, 08 Feb 2019 11:44 AM IST
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Supreme court rejects tejashwi yadav plea order to vacate bunglow deputy cm sushil modi
Tejaswi Yadav
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बंगले को खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ये बंगला तेजस्वी को उस वक्त मिला था जब वह राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। वह पद से हटने के बाद भी इस बंगले में रह रहे थे। अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
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गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने जनवरी के महीने में तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। उन्होंने बिहार सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह बंगला वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को आवंटित हुआ है। इससे पहले 5 दिसंबर को तेजस्वी का बंगला खाली कराने के लिए कई सरकारी अधिकारी उनके निवास स्थान पहुंचे थे। उस समय तेजस्वी नई दिल्ली में थे। ये मामला बिहार विधानसभा में भी विवाद का मुद्दा बन चुका है। 
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तेजस्वी का बंगला पटना के देशरत्न मार्ग पर स्थित है। बंगले को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। बिहार सरकार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मामले में नोटिस जारी किया था। बंगला खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा था। इन लोगों में भवन निर्माण के अधिकारी भी मौजूद थे।
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