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Bihar: आईएएस अधिकारी और राजद विधायक पर महिला से बलात्कार का मामला दर्ज, बंदूक की नोक पर दिया घटना को अंजाम

Wed, 11 Jan 2023 07:47 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Wed, 11 Jan 2023 07:47 AM IST
सार

आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के वकील की याचिका पर सुनवाई के बाद दानापुर सिविल कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) ने दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। 

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senior IAS officer and former RJD MLA booked for allegedly raping a woman
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिहार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक पर एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। 
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पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि दानापुर की एक अदालत के आदेश के बाद पटना के रूपसपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार की एक अदालत ने रविवार को पटना पुलिस को 2021 में दिल्ली के एक होटल में एक महिला से कथित बलात्कार के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
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आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के वकील की याचिका पर सुनवाई के बाद दानापुर सिविल कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) ने दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।  महिला ने यह याचिका वर्ष 2021 में दायर की थी जिसके बाद खंडपीठ ने पटना पुलिस से मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी थी।  रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके विफल होने पर अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने एसीजेएम के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया और अपने फैसले में कहा कि पटना पुलिस को रेप पीड़िता की शिकायत पर मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसीजेएम दानापुर कोर्ट में पेश करनी है,कोर्ट ने इस मामले में पटना पुलिस की उदासीनता को भी नोटिस किया। 
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हाईकोर्ट के आदेश पर दानापुर कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई. वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि अधिकारी संजीव हंस और गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में मौजूद थे। 

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने 2021 में पटना पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि विधायक गुलाब यादव ने उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाने का प्रलोभन दिया था। एक दिन विधायक यादव ने उन्हें पटना के रुकनपुरा स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया। इस दौरान विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद विधायक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि गुलाब यादव ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और दिल्ली के एक होटल में बुलाया, जहां आईएएस अधिकारी संजीव हंस भी मौजूद थे। दोनों ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
 
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