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Hindi News ›   Bihar ›   POCSO Court sentences man to 25-years imprisonment for raping 3-year-old girl

तीन साल की बच्ची से बलात्कार: पॉक्सो अदालत ने सुनाई 25 साल की कैद की सजा, सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश

Sat, 16 Apr 2022 11:12 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sat, 16 Apr 2022 11:12 PM IST
सार

विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने भी दोषी विनय को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। 
 

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POCSO Court sentences man to 25-years imprisonment for raping 3-year-old girl
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

बिहार के गया जिले की एक पॉक्सो अदालत ने शनिवार को तीन साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई क दौरान आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विनय मांझी गया के वजीरगंज इलाके का निवासी है।

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विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने भी दोषी विनय को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। इस दौरान अभियोजक के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके अलावा न्यायाधीश ने सरकार को यौन उत्पीड़न की पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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अभियोजक के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना 13 जून, 2020 को हुई थी। घटना के समय पीड़िता अपने घर में खेल रही थी। वह उस समय अकेली थी। उस दौरान दोषी उसे एक कमरे के अंदर ले गया, दरवाजे बंद कर दिए और तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। जब उसकी मां आईं तो दोषी मौके से भाग गया।
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जब मां ने देखा कि उसकी बेटी रो रही है और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, तो वह तुरंत उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गई।  इसके बाद मेडिकल जांच के बाद मांझी के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 

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