Bihar: PHED के पूर्व कार्यकारी अभियंता के खिलाफ चार्जशीट दायर; आय से अधिक संपत्ति मामले में ED की कार्रवाई
Bihar News: ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार पीएचईडी के पूर्व कार्यकारी अभियंता संजय कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस आरोप पत्र में संजय कुमार के परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज हैं। जानें पूरा मामला...।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) के पूर्व कार्यकारी अभियंता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने 10 अगस्त को एक बयान में कहा कि पटना में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने पीएचईडी, समस्तीपुर के पूर्व कार्यकारी अभियंता संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, बेटे अभिषेक आशीष और अनुनय आशीष और पिता अंबिका प्रसाद के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने अदालत से आरोपियों की 1.48 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है, जो मार्च 2022 में उसके द्वारा कुर्क की गई थी। ईडी ने कहा कि पीएचईडी में कार्यकारी अभियंता के रूप में काम करते हुए संजय कुमार ने 15 जुलाई 1987 से चार सितंबर 2013 की अवधि के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों (पत्नी, बेटे और पिता) के नाम पर लगभग 1.83 करोड़ रुपये की ‘आय से अधिक’ संपत्ति अर्जित की।
ईडी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, भ्रष्ट और अवैध तरीकों से 1.83 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है।
ईडी का मामला बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र से उपजा है। इस जांच के हिस्से के रूप में ईडी ने पहले पांच अचल संपत्तियां संलग्न की थीं। उनमें चार प्लॉट और एक फ्लैट, 48.26 लाख रुपये की जमा राशि वाले नौ बैंक खाते और 7.69 लाख रुपये मूल्य की पांच बीमा पॉलिसी शामिल थीं।