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Bihar News: नए वकीलों को तीन साल तक मिलेगा प्रतिमाह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड, सम्राट चौधरी ने दी जानकारी

Sun, 21 Sep 2025 04:02 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 21 Sep 2025 04:02 PM IST
सार

Bihar: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

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Bihar News: New lawyers will receive a monthly stipend of Rs 5,000 for three years, Samrat Chaudhary
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। 

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सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की व्यवस्था की जाएगी।  उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 
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उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट मानना है कि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों को यदि समुचित संसाधन, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो आम लोगों को समयबद्ध और प्रभावी न्याय दिलाना संभव होगा। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ये निर्णय लिए हैं।

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