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Bihar News: बिहार सरकार की नई पहल, कलाकार कल्याण कोष से उभरते कलाकारों को मिलेगा पेंशन और प्रोत्साहन
Thu, 18 Dec 2025 07:37 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Thu, 18 Dec 2025 07:37 PM IST
सार
योजना का लाभ लेने के लिए कलाकारों को अपने कला क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। पात्र कलाकार ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और सरकारी कार्यक्रमों में अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं।
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सीएम नीतीश कुमार।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों के कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पूर्व से लागू कलाकार पेंशन योजना के बाद अब प्रदेश के उभरते कलाकारों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कलाकारों के लिए कलाकार कल्याण कोष लागू किया जा रहा है।
इस योजना के तहत बिहार के कलाकारों को पेंशन के साथ-साथ भारत एवं विदेशों में कला प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी की स्थिति में दो लाख रुपये तक का मेडिकल अनुदान, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तथा संगीत वाद्ययंत्रों की खरीद हेतु भी अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के प्रदर्शन एवं दृश्य कलाकार कला एवं संस्कृति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही योग्य कलाकार अपने संबंधित समाहरणालय स्थित विकास भवन में जाकर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं।
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कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने योजना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ लेने के लिए कलाकार को अपने संबंधित कला क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान कलाकारों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म एवं आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र तथा कला से जुड़े फोटो एवं वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
ये भी पढ़ें- Bihar: थावे दुर्गा मंदिर में बड़ी चोरी, मां के आभूषण और लॉकर से लाखों की नकदी ले उड़े चोर; सुरक्षा पर उठे सवाल
अधिकारियों ने यह भी बताया कि पात्र कलाकार आवेदन के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से कलाकार पेंशन योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक कलाकार विभागीय कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
कला एवं संस्कृति विभाग की कलाकार पेंशन योजना के तहत बिहार के किसी भी विधा के ऐसे कलाकार, जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेंटिंग, संगीत, लेखन सहित विभिन्न कला क्षेत्रों से जुड़े कलाकार इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण के माध्यम से कलाकारों को बिहार सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में अपनी कला एवं प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए कलाकारों को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट bihargov.in पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के दौरान कलाकार को अपने कला क्षेत्र से संबंधित किसी वरिष्ठ कलाकार का संदर्भ पत्र अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र, कलाकार का नवीनतम फोटो, कला प्रदर्शनी से संबंधित फोटो एवं वीडियो साक्ष्य, अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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इस योजना के तहत बिहार के कलाकारों को पेंशन के साथ-साथ भारत एवं विदेशों में कला प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी की स्थिति में दो लाख रुपये तक का मेडिकल अनुदान, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तथा संगीत वाद्ययंत्रों की खरीद हेतु भी अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के प्रदर्शन एवं दृश्य कलाकार कला एवं संस्कृति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही योग्य कलाकार अपने संबंधित समाहरणालय स्थित विकास भवन में जाकर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं।
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कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने योजना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ लेने के लिए कलाकार को अपने संबंधित कला क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान कलाकारों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म एवं आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र तथा कला से जुड़े फोटो एवं वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
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अधिकारियों ने यह भी बताया कि पात्र कलाकार आवेदन के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से कलाकार पेंशन योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक कलाकार विभागीय कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
कला एवं संस्कृति विभाग की कलाकार पेंशन योजना के तहत बिहार के किसी भी विधा के ऐसे कलाकार, जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेंटिंग, संगीत, लेखन सहित विभिन्न कला क्षेत्रों से जुड़े कलाकार इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण के माध्यम से कलाकारों को बिहार सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में अपनी कला एवं प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए कलाकारों को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट bihargov.in पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के दौरान कलाकार को अपने कला क्षेत्र से संबंधित किसी वरिष्ठ कलाकार का संदर्भ पत्र अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र, कलाकार का नवीनतम फोटो, कला प्रदर्शनी से संबंधित फोटो एवं वीडियो साक्ष्य, अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।