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बिहार में शराबबंदी को लेकर नया कानून लागू

Sun, 02 Oct 2016 05:01 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sun, 02 Oct 2016 05:01 PM IST
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New law on liquor enforced in Bihar
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : amar ujala

बिहार में हाईकोर्ट के शराब बिक्री पर से रोक हटाने के बाद नीतीश सरकार ने नया शराबबंदी कानून लागू कर दिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया कानून लागू करने का ऐलान किया।

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नीतीश ने कहा हम इसे गांधी जयंती पर लागू कर रहे हैं। साथ ही नीतीश ने जानकारी दी कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
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उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के कारण लोगों ने पहले की तरह शराब पर अपना पैसा बर्बाद करना बंद करते हुए उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोगों की माली हालत ठीक हो रही है। 
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'लोगों चाहते हैं बंद रहे शराब की बिक्री'

New law on liquor enforced in Bihar
शराब

नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से लागू किए गए शराबबंदी कानून को व्यापक जनसमर्थन मिला और लोग चाहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू रहे। हालांकि कोर्ट ने इसके उलट फैसला दिया।

मामले के कानूनी पहलू पर नीतीश ने कहा कि सरकार को नया कानून लाने का पूरा अधिकार है। जहां तक हाईकोर्ट के फैसले का सवाल है तो सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। नीतीश के मुताबिक नया कानून लागू होने के बाद पुराने सभी एक्ट निष्प्रभावी हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि नए कानून को लागू करने का गांधी जयंती से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता था इसलिए उन्होंने इस मौके यह नया कानून लागू करने का फैसला किया। नीतीश ने कहा कि यह बिहार सरकार की ओर से बापू को श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि शुक्रवार को बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को गैरकानूनी करार दिया था।


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